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कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन कलेक्टर ने आदेश जारी किये


    उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने पूर्व में प्रचलित कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन आदेश जारी किया है।

    आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर श्री बसन्त कुर्रे 25 लाख से अधिक मूल्य का हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे। वे भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा (6)(7) एवं धारा 89 से सम्बन्धित समस्त आवेदन प्राप्त करना तथा सहपठित धारा 107 के अन्तर्गत निराकरण करना, पंचायतराज अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम से सम्बन्धित अपील व रिवीजन, लोक सेवा गारंटी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम व द्वितीय अपील प्रकरणों का कलेक्टर की हैसियत से निराकरण, कुचकों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 में सक्षम अधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम अन्तर्गत स्व-सहायता समूहों से सम्बन्धित अपीलें, मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश 2009 अन्तर्गत अपीलें), अवयस्क भूमि स्वामियों को भूमि विक्रय अथवा बंधक रखने की अनुमति, मप्र निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के आवेदन-पत्रों का निराकरण आदि राजस्व न्यायालयीन कार्य देखेंगे।

    श्री कुर्रे स्थापना, संस्थागत वित्त, वित्त-3, सामान्य भविष्य निधि, पार्ट फायनल, जिला कार्यालय व समस्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों के जल प्रदाय, विद्युत देयकों की स्वीकृतियां, वाहन मरम्मत, मजदूरी, कार्यालय एवं विविध व्यय, शासकीय मकान किराया आदि समस्त प्रकार के कार्य, नये कलेक्टर भवन निर्माण कार्य के प्रभारी, स्टेण्डअप इण्डिया कैम्पेन व डीआईसी प्रभारी, आर्बीट्रेटर, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य करेंगे।

    अपर कलेक्टर श्री दीपक आर्य तहसील उज्जैन, घट्टिया, तराना, बड़नगर, महिदपुर, नागदा, खाचरौद क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राजस्व प्रकरणों का निराकरण के साथ-साथ मप्र भू-राजस्व संहिता अन्तर्गत अपील प्रकरण, पंचायतराज अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, स्वप्रेरणा निगरानी के प्रत्येक 10वें प्रकरण को छोड़कर शेष 9 प्रकरणों में सुनवाई कर प्रकरणों का निराकरण करेंगे। वे मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत अपील, निगरानी आवेदन-पत्रों में से प्रत्येक दसवें आवेदन को छोड़कर निराकरण, भू-राजस्व पुस्तक परिपत्र के अधीन प्रस्तुत समस्त प्रकरण, नाबालिग सरपरस्ती से सम्बन्धित बैंक लोन में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने सम्बन्धी प्रकरण, राजस्व प्रकरणों में नामांकन, सीमांकन, बटांकन एवं डायवर्शन प्रकरणों पर पर्यवेक्षण करना, प्रभारी अधिकारी नजूल, कृषकों के लिये बटाईदारों से सम्बन्धित अधिनियम का पालन करवाना, वेब जीआईएस से सम्बन्धित समस्त कार्य, जिले के विकास से सम्बन्धित शासकीय भूमि आवंटन के प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकृत करना, उद्योग विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं बैंकों से समन्वय, एनआईसी, ई-गवर्नेंस, मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर योजना से सम्बन्धित समस्त कार्यों की मॉनीटरिंग, जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (डीएलसीसी के नोडल अधिकारी), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित सम्पूर्ण योजनाओं में कलेक्टर द्वारा समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा का फॉलोअप करना, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की मॉनीटरिंग, प्रशासकीय नियंत्रण करना, कौशल विकास एवं रोजगार से सम्बन्धित समस्त योजनाओं की प्रभावी मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण करना, तकनीकी शिक्षा कोशल विकास एवं रोजगार से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य, माह जून-2018 में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एवं पात्र व्यक्तियों को विधिवत फॉलो करना, खाद्य विभाग का पर्यवेक्षण एवं खाद्य शाखा से सम्बन्धित समस्त कार्य, खनिज शाखा से सम्बन्धित समस्त कार्य, उद्यानिकी विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्यों की मॉनीटरिंग, आदिम जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, संस्कृति शाखा, कार्यालय अधीक्षक, न्यायालयीन प्रकरण-अभियोजन सहायक/न्याय लिपिक, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (लोकसभा, राज्यसभा मद) से सम्बन्धित समस्त कार्यों की मॉनीटरिंग, विधानसभा निर्वाचन योजना क्षेत्र विकास योजना का पर्यवेक्षण तथा कलेक्टर तथा जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य।

    मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत व अपर कलेक्टर विकास श्री संदीप जीआर प्रधानमंत्री जनधन योजना/ सुरक्षा बीमा एवं जीवन ज्योति योजना, कौशल उन्नयन एवं तकनीकी शिक्षा (आईटीआई विभाग), परख कार्यक्रम/मुख्यमंत्री वीसी, अन्त्योदय मेला, जिला अन्त्योदय समिति, बीपीएल आईईसीसी (स्पेशल सर्वे), श्रम विभाग, लोक कल्याण शिविर, विशेष शिविर, कृषि महोत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम प्रभारी, जनवाणी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जनअभियान परिषद, कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योग, रेशम विभाग और शासकीय संस्था, एनजीओ इत्यादि, महिला आर्थिक विकास निगम, विकास शाखा (आईडब्ल्यूएमपी) राजीव गांधी जल मिशन समेकित जिला विकास कार्यक्रम, 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त्‍ आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, जिले के विकास एवं विशेष योजनाओं को बनाये जाने वाले प्रोजेक्टों का संचालन एवं नवीन प्रोजेक्ट बनाने की कार्यवाही/लोकार्पण, भूमिपूजन सूची अद्यतन रखना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, मध्याह्न भोजन, पं.दीनदयाल अन्त्योदय योजना, जिला स्तर पर विभिन्न वीआईपी, विभिन्न विभागों के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली बैठकों हेतु सम्बन्धित विभागों से जानकारी एकत्र कर बैठक का कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन तैयार करना (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित), जिला अक्षय ऊर्जा, पंचायत प्रेस, पाठ्यपुस्तक निगम, दिशा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचक्रोशी यात्रा, हाट बाजार, हस्तशिल्प मेला प्रभारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, निवास कार्यालय से सम्बन्धित कार्य, जनगणना शाखा, पशु संगणना, पोस्ट आफिस, आरबीआई, नाबार्ड, ईफ्को, एलआईसी, डाईट, ईटीसी, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य करेंगे।

    अपर कलेक्टर एवं जिला सत्कार अधिकारी श्री बीबीएस तोमर सामान्य-2, मुख्यमंत्री, मंत्री स्वेच्छानुदान, जनसम्पर्क निधि, लोकनायक जयप्रकाश नारायण मीसा, डीआईआर, राजनैतिक, सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, शासन, मण्डल, आयोग एवं अन्य द्वारा आयोजित परीक्षाओं के नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी की हैसियत से समस्त आवेदन-पत्रों की सुनवाई एवं निराकरण, व्यवहारवाद, लोक अदालत, भावान्तर भुगतान योजना, जनसुनवाई, समय-सीमा, 181, पीजी, जनवाणी, जनशिकायत निवारण, आयोग शाखा (समस्त आयोग से सम्बन्धित), कर्मचारी कल्याण, समाधान ऑनलाइन, प्रभारी मंत्री, संभागायुक्त, लोकायुक्त से प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण, कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य करेंगे।

    अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री जीएस डाबर अपर जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से विभिन्न अधिनियमों, नियमों, शासन नियमों के अन्तर्गत न्यायिक, अर्द्धन्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य, सीआरपीसी-1973 के अन्तर्गत्‍ कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने एवं शान्ति समिति की बैठक हेतु नोडल अधिकारी, मप्र पुलिस अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत्‍ प्रकरणों का निराकरण, मप्र दुकान तथा स्थापना अधिनियम-1958 के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण, जिला होमगार्ड, नगर सुरक्षा से सम्बन्धित कार्य, मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत्‍ प्रकरणों का निराकरण, वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 एवं संशोधन-2012 की धारा 14 के अन्तर्गत निराकरण हेतु सक्षम अधिकारी, मप्र गोवंश प्रतिषेध अधिनियम-2014 एवं नियम 2012 अन्तर्गत कलेक्टर की शक्तियां, कैदियों के अस्थाई छुट्टी, पैरोल सम्बन्धी प्रकरणेां का अनुमोदन पश्चात निराकरण करना, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक अधिनियम, समस्त विस्फोट ज्वलनशील पदार्थ, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम तथा विदेशी नागरिकता से सम्बन्धित कार्य, अनुज्ञप्ति लिपिक (आर्म्स शाखा), आर्म्स अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति के प्रकरणों का जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुतिकरण, केबल अधिनियम अन्तर्गत कार्य, चरित्र सत्यापन, लोक परिसर बेदखली, प्रभारी अधिकारी जेल, ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही, विशेष विवाह अधिनियम-1954 के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण, मप्र हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन नियम-1984 के अन्तर्गत विवाह पंजीयन सम्बन्धी प्रकरणों का निराकरण, जिला आपदा प्रबंधन समिति, आपदा शाखा, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अधिनियम, यातायात, जिला परिवहन समिति, सड़क सुरक्षा समिति, शान्ति समिति, एसिड विक्रय, कानून एवं व्यवस्था, निर्वाचन से सम्बन्धित वाहन अधिग्रहण, समस्त उपार्जन के परिवहन हेतु जिला नोडल अधिकारी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य करेंगे।

 

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