गौंण खनिज के मामले में कलेक्टर ने 3 लाख 48 हजार का दण्ड किया
उज्जैन । कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने मप्र गौंण खनिज अधिनियम-1956 के नियम 53(1) के अन्तर्गत अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के पृथकृपृथक प्रचलित प्रकरणों में कुल 3 लाख 48 हजार रूपये का अर्थदण्ड सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध किया है। जिन व्यक्तियों पर अर्थदण्ड किया गया है, उनमें लौहचितारा के बबलू पिता रतनलाल पर 1738, भाटपचलाना के लालचन्द पर 10 हजार, ग्राम पिपलौदा जिला रतलाम के महेन्द्रसिंह पर 10 हजार, भाटपचलाना के जालमसिंह 10 हजार, बालोदालक्खा के नारायण पिता बाबूलाल पर 10 हजार, ग्राम चिरोला की कलाबाई पति भेरूलाल पर 10 हजार, जावरा के इम्तियाज उद्दीन पर 10 हजार, अनीताबी पति अनवर खां पर 10 हजार, चंबल मार्ग नागदा के देवीलाल डाबी पर 10 हजार, राहुल पाटवाला मोरूखेड़ी उज्जैन पर 30 हजार, मक्सी रोड उज्जैन के शाहिद पर 12 हजार, जैसलमेर राजस्थान के ग्राम खामथाल के रज्जाक पिता मलुक खान पर 21 हजार, ग्राम डाबड़ा राजपूत तराना के चन्द्रपालसिंह पर 24 हजार, उज्जैन के पूरनमल पिता रामकृष्ण शर्मा पर 24 हजार रूपये, हेमराज वाडिया पर 36 हजार रूपये, राकेश पण्ड्या पर 84 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है।
पेट्रोल पम्प पर 20 हजार का जुर्माना
कलेक्टर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत चिकली तहसील बड़नगर के आदित्य फिलिंग स्टेशन के विरूद्ध अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है।