9 दिस. को लोक अदालत . जलकर और संम्पत्ति कर के अधिभार में मिलेगी छुट
नगर निगम उज्जैन शहर वासियों की सुविधा के लिए लोक अदालत लगाने जा रही है जिसका मकसद है जिन लोगो ने संपत्तिकर या जलकर नहीं भरा है
उनके लिए 9 दिस को लोक अदालत में नगर निगम के सभी झोन कार्यालयों पर जलकर और संम्पत्ति कर जमा करने पर अधिभार में विशेष छुट का लाभ उठाया जा सकता है . नगर निगम अपर आयुक्त सुरेश रेवाल ने अधिकारियो को बताया की इस बात की जानकारी ज्यादा से ज्यादा आम लोगो को पता लगे की लोक अदालत में उन्हें संम्पत्ति कर और जलकर जमा करने से अधिभार में भी छुट मिलेगी . लोक अदालत में मिलने वाली छुट एक बार ही दिजावेगी . यह छुट सन 2016 -2017 वर्ष तक के लिए ही मान्य होगी