प्रदेश में एक जुलाई से मूँग-उड़द एफ.ए.क्यू. मानक के अनुसार ही खरीदी जायेंगी
किसान-कल्याण विभाग ने कलेक्टर्स को जारी किये निर्देश
प्रदेश में एक जुलाई से किसानों से मूँग-उड़द उपज एफ.ए.क्यू. मानक के अनुसार खरीदी किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में किसान-कल्याण तथा कृषि विभाग ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि ग्रीष्म उपज मूँग-उड़द की वास्तविक उपज की खरीदी सुनिश्चित करने के लिये बोये गये क्षेत्र एवं उपज के संबंध में पटवारी, राजस्व अधिकारी से खसरा की सत्यापित प्रति अथवा प्रमाण-पत्र और कृषक का नाम, पता, ग्राम, पहचान-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करने के बाद ही एफ.ए.क्यू. मानक अनुसार खरीदी की जाये।
यह निर्णय इसलिये लिया गया है कि पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह अवगत कराया गया था कि प्रदेश के कुछ जिलों में ग्रीष्म मूँग-उड़द का रकबा कम होने के बावजूद अनुमानित पैदावार से अधिक मात्रा में इनकी आवक बनी हुई है।
मुकेश मोदी