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प्रचलित अपूर्ण रियल स्टेट प्रोजेक्ट का पंजीयन 31 जुलाई तक अनिवार्य


मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत वर्तमान में प्रचलित अपूर्ण रियल एस्टेट प्रोजेक्टस को 31 जुलाई तक पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। इसकी परिधि में रियल एस्टेट की वे परियोजनाएँ आयेंगी, जो भविष्य में निर्मित होना प्रस्तावित है या जिन्हें अप्रैल 2017 तक नगर निगम द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो।

मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पंजीयन सिस्टम विकसित किया गया है। प्राधिकरण की वेबसाइट www.rera.mp.gov.in के माध्यम से कोई भी संप्रवर्तक, प्रमोटर्स प्रदेश के किसी भी स्थान से प्रोजेक्ट के पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता आधार-कार्ड, पेन-कार्ड, फोटो, कम्पनी का पंजीयन, शुल्क गणना पत्रक, पास बुक, इंजीनियर तथा सीए प्रमाण-पत्र, नगर एवं ग्राम निवेश अनुमति, अनुबंध प्रारूप, शपथ-पत्र, प्रोजेक्ट स्टेटस जैसे आवश्यक दस्तावतेज अपलोड करने होंगे। शेष दस्तावेज सीडी अथवा डीवीडी के माध्यम से जमा करवाये जा सकते हैं।

बिन्दु सुनील

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