नगरीय निकायों में करों में छूट संबंधी नेशनल लोक अदालत 8 जुलाई को
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर मध्यप्रदेश में आगामी 8 जुलाई को नेशनल लोक अदालत होगी। इसमें प्रदेश के नगरीय निकायों में लम्बित विभिन्न कर में छूट प्रदान करने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 की धारा-162 एवं 163 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131, तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा सम्पत्ति कर अधिभार, जल उपभोक्ता प्रभार में शर्तों के अधीन छूट प्रदान की जायेगी। छूट उन निकायों में प्रभावशील नहीं होगी, जहाँ निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ है।
बिन्दु सुनील