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2 लाख एवं उससे अधिक नगद जमा नहीं करा सकेंगे बिजली उपभोक्ता


 

बिजली उपभोक्ता अब 2 लाख या उससे अधिक की राशि बिल भुगतान के लिए नगद जमा नहीं कर सकेंगे। किसी भी एक उपभोक्ता से एक दिन या एक विद्युत बिल के संबंध में 2 लाख रूपये या उससे अधिक की राशि बिल भुगतान के लिए जमा नहीं की जाएगी। यह कार्यवाही आयकर विभाग द्वारा जारी प्रावधान के अनुसार की गई है।

प्रलय श्रीवास्त

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