2 लाख एवं उससे अधिक नगद जमा नहीं करा सकेंगे बिजली उपभोक्ता
बिजली उपभोक्ता अब 2 लाख या उससे अधिक की राशि बिल भुगतान के लिए नगद जमा नहीं कर सकेंगे। किसी भी एक उपभोक्ता से एक दिन या एक विद्युत बिल के संबंध में 2 लाख रूपये या उससे अधिक की राशि बिल भुगतान के लिए जमा नहीं की जाएगी। यह कार्यवाही आयकर विभाग द्वारा जारी प्रावधान के अनुसार की गई है।
प्रलय श्रीवास्त