लोक सेवा की गारंटी में अब कुल 207 सेवाएँ
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की 4 और चिकित्सा शिक्षा विभाग की 39 सेवाएँ अधिसूचित की गयी हैं। इसके बाद अब लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा आम नागरिकों को कुल 207 सेवाएँ उपलब्ध करवायी जा रही हैं।
अधिनियम में हाल ही में चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल की 15, मध्यप्रदेश पैरा-मेडिकल काउंसिल की 10, मध्यप्रदेश डेंटल काउंसिल की 8 तथा मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल की 6 सेवाएँ अधिसूचित की गयी हैं। सर्वप्रथम 9 विभाग की 26 सेवाएँ और उसके बाद 23 विभाग की 164 सेवाओं को अधिनियम के दायरे में लाकर सेवाएँ दी जा रही थीं।
दुर्गेश रायकवार