जेके नर्सिंग होम अवैध, तोड़ने के आदेश
न्यायालय के आदेश के बाद भी अवैध जेके नर्सिंग होम नहीं तोड़ने पर पार्षद ने पूछा था प्रश्न-नगर निगम ने दिये तोड़ने के आदेश
उज्जैन। आवासीय भूमि पर बने जेके नर्सिंग होम को तोड़ने के आदेश नगर निगम ने दे दिये हैं। वार्ड क्रमांक 45 की पार्षद हेमलता राजेन्द्र कुवाल ने पिछले सदन में न्यायालय द्वारा आदेश दिये जाने के बाद भी नगर निगम द्वारा जे.के. नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर प्रश्न पूछा था। कुवाल ने कहा था कि जब गरीबों के अवैध निर्माण तोड़े जा रहे तो बड़े अवैध निर्माणों को क्यों छोड़ा जा रहा है। नगर निगम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जेके नर्सिंग होम के अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश दे दिये हैं।
पार्षद हेमलता राजेन्द्र कुवाल के अनुसार इंदौर रोड़ स्थित जे.के. नर्सिंग होम के विरूध्द उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। नर्सिंग होम संचालक ने वार्ड क्रमांक 45 में संत नगर स्थित भूखंड क्रमांक 4 एवं 5 पर आवासीय उपयोग की भूमि पर व्यावसायिक संस्थान चिकित्सालय बनाकर अवैध निर्माण किया है। नगर पालिक निगम द्वारा जारी किये पत्र में कहा गया कि संत नगर में जो भूखंड डाॅ. कात्यायन मिश्र एवं जया मिश्र को आवासीय उपयोग हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये थे। उस भूखंड का व्यावसायिक उपयोग करते हुए जे.के. नर्सिंग होम का अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया। जिसका कोई अनुमति एवं अभिलेख भी संलग्न नहीं है। साथ ही दो भूखंडों का संयुक्तीकरण किया गया हैं विकास प्राधिकरण द्वारा भी पत्र के माध्यम से इस बात की पुष्टि की गई कि आवासीय उपयोग के स्थान पर व्यावसायिक प्रयोजन से अस्पताल बनाया गया है। प्राधिकरण ने नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन पाये जाने से लीज निरस्त कर दी। इस भूखंड पर नगर पालिक निगम ने जी प्लस 1 की स्वीकृति दी गई थी उसके स्थान पर जी प्लस 2 का निर्माण किया गया है। उक्त भवन के सामने पार्किंग शासकीय सड़क पर आ रही है। भवन के पास में निर्धारित एमओएस ओपन नहीं है। निर्माण एफएआर से अधिक है। नगर निगम ने कात्यायन मिश्रा तथा जया मिश्र को अंतिम सूचना देते हुए कहा कि उक्त निर्माण को आप ही स्वयं हटालें अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के तहत उक्त निर्माण निगम की गैंग के द्वारा हटा दिया जाएगा एवं हटाने में लगने वाला व्यय भी आपसे वसूला जाएगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।