03 आरोपी जिला बदर
उज्जैन । लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्रकुमार सूर्यवंशी ने आदेश जारी कर 03 आरोपियों को जिला बदर किया है। म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा 05 के तहत पुलिस थाना चिमनगंज मंडी उज्जैन क्षेत्र के अंकुश पिता कमलेश श्रीवास, रॉकी पिता भानुप्रतावसिंह भदौरिया तथा पुलिस थाना महिदपुर रोड क्षेत्र के मदन पिता गणपत खारोल को 01-01 वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। इस अवधि में वे जिला उज्जैन तथा उससे लगे राजस्व जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।