किरायेदारों की सूचना देना अनिवार्य. धारा 144 में आदेश जारी
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित में जानमाल एवं लोकशान्ति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए किरायेदारों एवं घरेलू नौकरों की सूचना भवनस्वामी द्वारा सम्बन्धित थाने में दिये जाने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में निजी छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना सम्बन्धित छात्रावास संचालक द्वारा सम्बन्धित थाने में विहित प्रारूप में देने तथा नये आने वाले छात्र-छात्राओं की सूचना 03 दिवस में देने के निर्देश दिये गये हैं। इसी तरह यात्रीगृह, होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की सूचना सम्बन्धित थाने में उसी दिन देने को कहा गया है। भवन आदि निर्माण में लगे पेशेवर बाहरी मजदूर, कारीगर की सूचना सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा थाने में 03 दिवस में देना सुनिश्चित करने को कहा गया है। पेइंग गेस्ट की सूचना सम्बन्धित मकान मालिक द्वारा थाने में देने के बाद ही पेइंगगेस्ट रखने के निर्देश दिये गये हैं। यह आदेश 20 मार्च से लागू कर दिया गया है।