16 ग्राम पंचायत सचिवों की 01-01 वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी
उज्जैन । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नियम अनुसार मनरेगा में योजना अन्तर्गत हुए कुल व्यय राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा अकुशल श्रम पर व्यय करना अनिवार्य है। इस नियम का पालन नहीं करने पर जिले के कुल 16 ग्राम पंचायत सचिवों की 01-01 वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एसएस रावत द्वारा जारी किये गये हैं। जिन ग्राम पंचायत सचिवों की वेतन वृद्धि रोकी गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं- ग्राम पंचायत फतेहाबाद के विष्णु चौधरी, ग्राम पंचायत नवाखेड़ा के अनिल शर्मा, ग्राम पंचायत मुंजाखेड़ी के जितेन्द्र प्रजापत, ग्राम पंचायत कंडारिया के पंकज ठाकुर, ग्राम पंचायत सुन्दराबाद के दीपक दुबे, ग्राम पंचायत बांसखेड़ी के दिनेश परमार, ग्राम पंचायत खंडवासुरा के दिनेशचन्द्र शर्मा, ग्राम पंचायत किलोली के पंकज पण्ड्या, ग्राम पंचायत जेल्याखड़ी के बापूलाल, ग्राम पंचायत साकरी के जीवनसिंह पाटीदार, ग्राम पंचायत सोडंग के प्रकाश डाबिया, ग्राम पंचायत लसुड़िया नाहटा के पूरालाल, ग्राम पंचायत पर्वतखेड़ा के दिनेश जाट, ग्राम पंचायत गोगाखेड़ा के मुन्नालाल, ग्राम पंचायत नागपुरा के दिलीप सोनगरा, ग्राम पंचायत इंगोरिया के मदनसिंह गुर्जर शामिल हैं।