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जांच सूची में शामिल मतदाताओं के सम्बन्ध में गहन स्थानीय जांच की जाएगी, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश



    उज्जैन । राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के सतत पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम जारी करते हुए निर्देश दिये हैं कि जांच सूची के तहत ऐसे मतदाताओं की सूची, जिनके नाम ग्राम पंचायतों की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल हैं, लेकिन विधानसभा निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं हैं, की गहन स्थानीय जांच की जायेगी। जांच के आधार पर युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी। दावे-आपत्ति प्राप्त करते समय प्रारूप मतदाता सूची के साथ-साथ यह सूची भी प्रकाशित की जायेगी, ताकि इन नामों के सम्बन्ध में दावे-आपत्ति प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध हो सके।

    इसी तरह आयोग ने डुप्लीकेट सूची के सम्बन्ध में निर्देश दिये हैं कि ऐसे मतदाताओं की जानकारी, जिनके नाम मतदाता सूची में दो या अधिक स्थानों पर दर्ज हैं, की जानकारी तीन भागों में होगी। प्रथम भाग में डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची, जिनके नाम एक ही विकास खण्ड में दो या दो से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। द्वितीय भाग में डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची, जिनके नाम जिले के दो या दो से अधिक विकास खण्डों में दर्ज हैं तथा तृतीय भाग में डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची, जिनके नाम जिले की ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज होंगे। आयोग ने जांच सूची में शामिल मतदाताओं के सम्बन्ध में निर्देश दिये हैं कि गहन स्थानीय जांच प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के पूर्व ही करा ली जाये और जांच के आधार पर यदि मतदाताओं के नाम विलोपित करना आवश्यक हो तो सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार विलोपित किये जायें। मृत मतदाता और शिफ्टेड मतदाताओं के सम्बन्ध में जांच के आधार पर कार्यवाही की जाये।

    दावे-आपत्तियों और डुप्लीकेट नाम वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात ग्राम पंचायतों की अनुपूरक सूची तैयार कर 01 जनवरी 2017 की स्थिति में अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। मतदाता सूची के सम्बन्ध में प्राप्त दावे-आपत्ति के आवेदन-पत्रों पर राज्य स्तरीय एजेन्सी द्वारा प्रदाय बारकोड स्टीकर चस्पा होगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे-आपत्ति का निराकरण डिजिटल हस्ताक्षर कर किया जायेगा। 01 जनवरी 2017 की स्थिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत की 01 जनवरी 2016 की स्थिति में तैयार फोटोयुक्त मतदाता सूची का सतत पुनरीक्षण होगा। सभी ग्राम पंचायतों की 01 जनवरी 2016 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार है, उनमें 01 जनवरी 2017 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि समेकित परिवर्द्धन सूची में ऐसे मतदाताओं के नाम का उल्लेख होगा, जिनके नाम विधानसभा निर्वाचक नामावली में शामिल हैं, लेकिन ग्राम पंचायत की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है। इन मतदाताओं को ग्राम पंचायत के सम्बन्धित वार्ड में शिफ्ट किया जायेगा।

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