मार्च अन्त तक अनिवार्यत: टीडीएस जमा करें, टीडीएस कटौती पर प्रशिक्षण आयोजित हुआ
उज्जैन । सोमवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में म.प्र.वेट अधिनियम-2002 की धारा 26 के तहत स्त्रोत पर वेट की कटौती (टीडीएस) किये जाने के सम्बन्ध में जिले के सभी लेखा अधिकारी एवं लेखापालों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण वाणिज्य कर विभाग उज्जैन सर्कल के उपायुक्त श्री मनोज चौबे द्वारा दिया गया। इस दौरान वाणिज्य कर विभाग से सहायक आयुक्त श्रीमती सोनाली जैन, श्री राघवेन्द्र जायसवाल और श्री अभिषेक खरे मौजूद थे। बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे। पावर पाइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से टीडीएस के बारे में श्री चौबे द्वारा विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके अलावा अधिनियम की विस्तृत जानकारी हार्डकापी के रूप में अधिकारियों में वितरित की गई।
प्रशिक्षण के दौरान श्री चौबे ने कहा कि मार्च अन्त तक अनिवार्यत: टीडीएस जमा करवायें। अधिक जानकारी के लिये www.mptax.net पर लॉगइन किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि म.प्र.वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत जिन स्थितियों में शासकीय विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा भुगतान किये जाने के पूर्व स्त्रोत पर वेट की कटौती किये जाने के प्रावधान हैं, उनमें विगत 5 अप्रैल 2026 से केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग, स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन गठित कोई प्राधिकरण, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या कोई जिला पंचायत सम्मिलित है, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, समस्त चिकित्सा महाविद्यालय तथा ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सालय तथा समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालय के डीडीओ/क्रय से सम्बन्धित भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यवसायी से पांच हजार रूपये से अधिक मूल्य की माल खरीद पर भुगतान किये जाने के पूर्व उस वेट राशि की स्त्रोत पर कटौती किया जाना अनिवार्य है, जो राशि विक्रेता व्यवसायी द्वारा उक्त माल के विक्रय पर वेट के रूप में देय है।
यदि उक्त खरीद पर कम दर/शून्य दर से स्त्रोत पर कर की कटौती किये जाने सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विक्रेता व्यवसायी द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त प्रमाण-पत्र में वर्णित दर से टीडीएस किया जायेगा। टीडीएस की कटौती करने के बाद की कार्यवाही पर चर्चा के दौरान बताया गया कि टीडीएस करने के पश्चात डीडीओ द्वारा टीडीएस की राशि कोषालय में जमा की जायेगी। जिस माह में टीडीएस किया गया है, उसके अगले माह की 10 तारीख के पूर्व टीडीएस की राशि का भुगतान कोषालय में किया जाना अनिवार्य है। कोषालय में टीडीएस की राशि जमा करने के 10 दिन के अन्दर डीडीओ द्वारा विक्रेता व्यवसायी/कॉन्ट्रेक्टर को फार्म-31 (माल की खरीद पर) तथा फार्म-32 (वर्क कॉन्ट्रेक्ट पर) के रूप में प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। उक्त फार्म डीडीओ द्वारा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित वाणिज्यिक कर वृत्त कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
टीडीएस काटने वाले प्रत्येक डीडीओ के लिये यह अनिवार्य है कि वह मध्य प्रदेश वेट अधिनियम-45(4) के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र से सम्बन्धित वाणिज्यिक वृत्त कार्यालय में प्रारूप 35 में एक स्टेटमेंट प्रस्तुत करेंगे। ऐसे किसी भी खरीद पर अथवा वर्क कॉन्ट्रेक्ट पर टीडीएस नहीं किया जायेगा, जो मध्य प्रदेश राज्य के बाहर सम्पन्न हो रहा हो अथवा जिसके तहत किसी माल का अन्तप्रान्तीय क्रय-विक्रय हो रहा हो। प्रशिक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री बसन्त कुर्रे भी मौजूद थे।