तीन व्यक्ति जिला बदर
उज्जैन । एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा 5(क ख) के तहत उज्जैन जिले के तीन व्यक्तियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये हैं तथा एक व्यक्ति को थाना हाजरी के आदेश दिये गये हैं। जिन व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है, उनमें ग्राम पलदूना थाना इंगोरिया का ईश्वर पिता रूगनाथ, लक्ष्मी नगर थाना माधव नगर का शुभम उर्फ शीबू तथा आमीन उर्फ चलपड़ी जूना शहर पुलिस थाना खाचरौद शामिल हैं। इसी तरह सिंगा उर्फ सिद्धू निवासी ग्राम नवादा पुलिस थाना उन्हेल को तीन माह तक प्रत्येक माह के प्रथम एवं द्वितीय मंगलवार को थाने में हाजरी लगाने के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश 3 मार्च से प्रभावशील हो गये हैं।