कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत करीब 89 करोड़ के हितलाभ वितरित
उज्जैन । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के हितलाभ दिए जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि सभी विभाग अधिनियम का लाभ अपने कर्मचारियों को देना सुनिश्चित करें। पात्र कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन तत्काल करायें।
प्रदेश के 22 जिलों में पूरी तौर पर एवं 29 जिलों के जिला मुख्यालय पर अधिनियम लागू है। बीमारी हितलाभ के विरुद्ध 34 करोड़ 47 लाख का भुगतान किया जा चुका है। स्थायी अपंगता हितलाभ में 58 करोड़ 52 लाख, अस्थाई अपंगता हितलाभ के विरुद्ध 3 करोड़ 79 लाख, प्रसूति हितलाभ में पौने चार लाख तथा विस्तारित बीमारी हितलाभ के तहत 9 लाख 28 हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है ।