संजू उर्फ राजू को न्यायालय में बंधपत्र प्रस्तुत करने के आदेश
उज्जैन । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना घट्टिया क्षेत्र के ग्राम जैथलटेक निवासी संजय उर्फ राजू पिता बालाराम मालवीय को आदेश दिया है कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर 50 हजार रूपये का बंधपत्र प्रस्तुत करे और आगामी 03 माह तक प्रतिमाह के प्रथम और द्वितीय मंगलवार को थाने में उपस्थित होकर थाना प्रभारी को हाजरी दे।