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दीनदयाल रसोई योजना में जिला मुख्यालय नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 01 केन्द्र होगा


 

    उज्जैन । आगामी 01 अप्रैल से प्रारम्भ की जा रही दीनदयाल रसोई योजना के तहत हरेक जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 01 रसोई केन्द्र होगा। प्रदेश के बड़े शहरों में आवश्यकता के अनुसार 01 से ज्यादा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। उज्जैन मुख्यालय पर 03 से 04 दीनदयाल रसोई केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। योजना में 05 रूपये प्रतिव्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। समय प्रात: 11 से दोपहर 03 बजे तक का रहेगा।

    दीनदयाल रसोई योजना राज्य शासन की ऐसी महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें काम के सिलसिले में आने वाले गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन की निश्चिन्तता हो सकेगी। नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय तथा श्रमिक कार्यों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवारों का आगमन होता है। कार्य एवं व्यवसाय के लिये आने वाले गरीब परिवार को भोजन की व्यवस्था के लिये यहां-वहां भटकना पड़ता है। साथ ही कई गरीब शहरी परिवारों को भी सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है। दीनदयाल रसोई योजना इन जरूरतों की पूर्ति कर गरीब परिवारों को कठिन परिस्थितियों से उबारेगी। योजना के क्रियान्वयन को 03 भागों में बांटा गया है। इसके तहत स्थल, भवन, जल, विद्युत संयोजन एवं केन्द्रों की स्थापना का दायित्व सम्बन्धित नगरीय निकाय का होगा।

    दूसरे भाग के तहत केन्द्रों का संचालन गैर-शासकीय या धार्मिक या स्वयंसेवी संस्था या व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त केन्द्रों के संचालन में होने वाला आवर्ती व्यय जैसे- ईंधन, विद्युत, जल बिल आदि की राशि व केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु अन्य मदों जिनमें दानदाता दान देने के इच्छुक हों, जैसे- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों के तहत उद्योगपतियों या व्यवसायियों अथवा व्यक्तिगत या सामाजिक दान आदि के द्वारा प्रबंध होंगे। प्रत्येक केन्द्र के लिये इच्छुक संचालन संस्थाओं या व्यक्तियों के प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति द्वारा आमंत्रित किये जाकर सेवाभाव से कार्य करने में सक्षम संस्था का चयन किया जायेगा। पूर्व से नि:शुल्क अथवा कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने का कार्य कर रही संस्थाओं या व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी। चयनित संस्था से विहित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित होगा। केन्द्रों में उपयोग में आने वाले खाद्यान्न जैसे- गेहूं, चावल, नमक, शकर, उचित मूल्य की दुकान से खाद्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।


    दीनदयाल रसोई केन्द्रों की स्थापना तथा उनके सुचारू संचालन की सम्पूर्ण जवाबदारी नगरीय निकायों की होगी। केन्द्रों के दिन-प्रतिदिन संचालन का नियमित अनुश्रवण तथा समीक्षा नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी। केन्द्रों की स्थापना में लगने वाले पूंजीगत व्यय की राशि मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना के तहत उपलब्ध कराई जायेगी। इस योजना से प्राप्त राशि के अतिरिक्त स्थापना एवं संचालन हेतु राशि की आवश्यकता होने पर इसकी व्यवस्था सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा अपने स्वयं के स्त्रोतों से कराई जायेगी। प्रत्येक केन्द्र के लिये स्थानीय मुख्यालय के राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा। केन्द्र संचालनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति जो केन्द्र पर नियत समय-सीमा में भोजन के लिये आ रहा है, वह बगैर भोजन के वापस नहीं जाये। प्रत्येक केन्द्र पर प्राथमिक उपचार तथा अग्नि सुरक्षा उपकरण आदि अवश्य रखे जायेंगे।

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