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मार्च अंत तक स्कूल व यात्री बसों में लगेंगे स्पीड गवर्नर


मार्च अंत तक यात्री और स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगवाए जाएंगे। स्पीड गवर्नर नहीं लगवाने वाले वाहनों के चालकों और मालिकों पर 304 का केस बनाएं। उन्होंने कहा बसों में स्पीड गवर्नर लगाने के बाद यात्रा समय में परिवर्तन किया जाए। अब चैक-पोस्ट पर अधिकारी और अमले की नियुक्ति 6-6 माह के रोटेशन के आधार पर नहीं होकर काम और योग्यता के आधार पर होगी। यह निर्देश गृह एवं परिवहन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिए हैं। सिंह ने परिवहन आयुक्त और प्रमुख सचिव परिवहन से कहा है कि इस संबंध में मंत्री-परिषद की बैठक में प्रस्ताव लाया जाए। 

32 सीटर बसों को नहीं मिलेंगे लंबी दूरी के परमिट 

32 सीटर छोटी बसों को लंबी दूरी के लिए परमिट नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा इन बस को केवल नगर निगम सीमा और ग्रामीण परिवहन में उपयोग में लाया जाए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिए कारगर प्रयास करें। श्री सिंह ने कहा कि अस्थायी परमिट की अवधि अधिकतम 4 माह की हो। परमिट देने के प्रकरण कहीं भी लंबित नहीं होना चाहिए। चैक-पोस्ट पर जांच अभियान चलाया जाएगा। किसी भी चेक-पोस्ट पर बाहरी व्यक्तियों के पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की शिकायत पर चौकी प्रभारी जिम्मेदार होगा और उस पर सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। प्रदेश के पर्यटन-स्थलों के सुगम परिवहन के लिए पर्यटन विभाग का सहयोग लिया जाए। उन्होंने जिलों के आरटीओ, एआरटीओ और परिवहन निरीक्षकों से कहा है कि वाहन चालकों से सतर्कता और सख्ती के साथ नियमों का पालन करवाएं। 

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