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मध्यस्थता हेतु पक्षकार आवेदन करें



    उज्जैन । उज्जैन जिले में न्यायालयीन प्रक्रिया से पृथक विवादों का पक्षकार के मध्य प्रशिक्षित मध्यस्थ के माध्यम से सामंजस्य स्थापित कर विवादों के निपटारा करने का कार्य जारी है। मध्यस्थता के द्वारा निराकृत प्रकरणों की कोई अपील रिवीजन नहीं होती है। विवाद अन्तिम रूप से निराकृत हो जाता है। साथ ही मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण निराकृत होने पर प्रकरण में लगाई गई कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। मध्यस्थता हेतु पक्षकार स्वयं सम्बन्धित न्यायालय में लिखित या मौखिक आवेदन कर सकते हैं। आमजन से सचिव जिला विधिक प्राधिकरण न्यायाधीश श्री रघुवीर प्रसाद पटेल ने अपील की है कि मध्यस्थता के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराकर योजना का लाभ उठायें। श्री पटेल ने बताया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री व्हीके श्रीवास्तव के समन्वय से मध्यस्थता योजना संचालित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उभय पक्षकारों के द्वारा लिये गये निष्कर्ष के आधार पर विवादों को सुलझाने का एवं शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाने का तरीका ही मध्यस्थता योजना है। 

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