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8 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत



    उज्जैन । उज्जैन जिला मुख्यालय तथा जिले की सभी पांचों तहसीलों में 8 अप्रैल शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रीकवरी सम्बन्धी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर बिल सम्बन्धी प्रकरण (जो राजीनामे के योग्य नहीं हैं उनको छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्ति सम्बन्धी लाभों से सम्बन्धित हैं, राजस्व प्रकरण (जिला न्यायालय में लम्बित), दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा-पूर्व) एवं न्यायालय में लम्बित प्रकरणों को निराकृत किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश श्री रघुवीर प्रसाद पटेल ने उज्जैन जिले की आम जनता से अपील की है कि इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण करवाकर लाभ लें। उक्त नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री व्हीके श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में होगा। 

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