497 दैनिक वेतनभोगी पात्र श्रमिक बनेंगे वनरक्षक
उज्जैन । राज्य मंत्री परिषद ने 497 दैनिक वेतनभोगी पात्र श्रमिकों को वनरक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्त करने सम्बन्धी मंजूरी दी है। वन विभाग के वर्ष 2008 की दैनिकभोगी श्रमिकों की वनरक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर बनाई गई प्रतीक्षा सूची के मैरिट क्रम अनुसार उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में यह निर्णय लिया गया है।
मंत्री परिषद ने कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिये तीनों विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से प्राप्त कुल तीन हजार करोड़ रूपये के मध्यम अवधि ऋण के लिये राज्य सरकार की गारंटी देने का निर्णय लिया है। इसमें प्रत्येक वितरण कंपनी के लिये एक हजार करोड़ रूपये निर्धारित है। ऋण की गारंटी के लिये कंपनी द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
मंत्री परिषद ने भोपाल तथा इन्दौर नगर में मेट्रो परियोजना के अमल के लिये डीपीआर का अनुमोदन किया। मेट्रो रेल परियोजनाओं से सम्बन्धित निविदाओं के अनुमोदन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति गठित की जायेगी। भोपाल मेट्रो परियोजना के प्रथम चरण में करोंद से एम्स 14.99 किलो मीटर और भदभदा से रत्नागिरी तिराहे तक 12.88 किलो मीटर का काम होगा। इसके साथ ही राजवाड़ा-नैनोद 31.55 किलो मीटर का क्रियान्वयन किया जायेगा। परियोजना से सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्यवाही तेजी से की जायेगी।