शिविरों में प्रसूति अवकाश सहायता के 1 करोड़ 15 लाख के आवेदन प्राप्त हुए
उज्जैन। कलेक्टर के निर्देशानुसार प्रसूति अवकाश सहायता योजना एवं जननी सुरक्षा योजना में पिछले दो वर्षो से वचित रह गए हितग्राहियों को राशि प्रदान करने के लिए 24 एवं 25 दिसम्बर को लगाए गए विशेष शिविर में लगभग एक करोड़ 15 लाख रूपए की राशि हेतु आवेदन प्राप्त हुए। समस्त प्रकरणों के आवेदन पत्रो की जांच कर राशि सीधे हितग्राही के खाते में जमा की जाएगी। शिविरों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने रविवार के अवकाश के दिन भी सेवा भावना से जिले के प्रत्येक निर्धारित स्थानों पर अपनी सेवाए प्रदान कि एवं हितग्राहियों द्वारा भी उनके इस कार्य को सराहनीय बताया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.प्रदीप व्यास ने बताया कि 24 दिसम्बर 2016 जननी सुरक्षा योजना में उज्जैन ग्रामीण (ताजपुर) में 20 केस में 28 हजार रूपए की राशि, ब्लाक उन्हेल में 120 प्रकरण में एक लाख 68 हजार, ब्लाक भाटचलाना में 785 केस में 10 लाख 99 हजार की राशि, झारड़ा में 63 केस में 88 हजार दो सौ रूपए की राशि, ब्लाक तराना में नौ प्रकरण में 12 हजार छह सौ रूपए की राशि, ब्लाक घटिया में 88 प्रकरण में एक लाख 23 हजार दो सौ रूपए की राशि एवं जिला चिकित्सालय उज्जैन में 564 प्रकरण में सात लाख 89 हजार छह सौ रूपए की राशि हितग्राहियों के खाते में सीधे जमा की जाएगी। इस प्रकार 24 दिसम्बर 2016 को जननी सुरक्षा योजना में पूरे जिले में 1649 प्रकरण प्राप्त हुए जिनको 23 लाख आठ हजार छह सौ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। वही 25 दिसम्बर 2016 को उन्हेल में 506 प्रकरण में छह लाख 58 हजार, ब्लाक भाटचलाना में 230
केस में 3 लाख 22 हजार की राशि, झारड़ा में 40 केस में 56 हजार रूपए की राशि, ब्लाक तराना में 67 प्रकरण में 93 हजार 8 सौ रूपए की राशि, ब्लाक घटिया में 228 प्रकरण में तीन लाख 17 हजार दो सौ रूपए की राशि एवं जिला चिकित्सालय उज्जैन में 18 प्रकरण में 25 हजार दो सौ रूपए की राशि हितग्राहियों के खाते में सीधे जमा की जाएगी। अतः जिले में 25 दिसम्बर 2016 को कुल 1089 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें 14 लाख 72 हजार दो सौ रूपए की राशि हितग्राही के खाते में जमा की जाएगी।
प्रसूति सहायता योजना में 24 दिसम्बर के शिविर में 351 प्रकरण प्राप्त हुए इसी तरह 25 दिसम्बर को 380 प्रकरण प्राप्त हुए। प्रसूति सहायता में दी जाने वाली राशि तत्कालीन समय में कलेक्टर रेट से श्रमिक महिला हेतु 45 दिवस का क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान एवं पुरूष श्रमिक को 15 दिवस क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा।