शादी में एक से ज्यादा डिश परोसी तो जेल, 20 लाख जुर्माना
लाहौर। अक्सर देखा है कि लोग शादियों में पैसा पानी की तरह बहाते है। जमकर आतिशबाजी की जाती है और बहुत सारा दहेज दिया जाता है। लेकिन हमारे पडोसी मुल्क पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने एक नया कानून बनाया है। इस क़ानून के मुताबिक यहां शादियों में आतिशबाज़ी और दहेज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा शादियों में मेहमानों को एक से ज़्यादा डिश (व्यंजन) परोसने पर भी पाबंदी रहेगी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आदेश के उल्लंघन पर एक महीने तक की कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने कहा है कि वो इस नए क़ानून का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शाहबाज़ के मुताबिक इससे सादगी को बढ़ावा मिलेगा और शादियों में गैर ज़रूरी दिखावे पर रोक लग सकेगी।
पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को इस आशय का क़ानून बहुमत के साथ पास किया। इस क़ानून में किसी भी व्यक्ति को पटाखे फोडऩे देने या दूसरो को फोडऩे की अनुमति देने पर मनाही रहेगी। साथ ही किसी तरह की आतिशबाज़ी का प्रदर्शन भी नहीं हो सकेगा। इस क़ानून में जश्न के मौकों पर आग्नेयस्त्रों से गोलियां चलाने पर भी रोक होगी।
अब शादियों में सार्वजनिक तौर पर दहेज दिखाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही शादियों में हंगामे से पडोसियों को परेशान करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। शादियों में एक डिश से अधिक परोसने पर प्रतिबंध के तहत होटल, रेस्टोरैंट और केटरर्स को भी आगाह किया गया है। उनसे कहा गया है कि किसी भी सूरत में इस आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए नहीं तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी। क़ानून में ये भी कहा गया है कि शादियों के कार्यक्रम रात 10 बजे से पहले निपट जाने चाहिएं।