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मतदान केंद्रों के कवरेज के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देश


उज्जैन / प्राधिकार पत्र इस विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि इस प्राधिकार पत्र के धारक को पूरे समय रिटर्निंग ऑफिसरों, सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों, पीठासीन अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
किसी भी स्थिति में यह प्राधिकार पत्र हस्तान्तरणीय नहीं है और इसका प्रयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा जिसका नाम पन्ने की दूसरी तरफ दिया हुआ है। प्राधिकार पत्र के धारक की पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी अपनी संतुष्टि करेंगे। इसमें जिसका नाम दिया गया है उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य के द्वारा इसका प्रयोग गंभीर अपराध है और इस कारण अपराधी उचित कानूनी कार्यवाही का भागी होगा।
व्यक्ति सहज पहचान के लिए अपना पहचान- पत्र और परिचय कार्ड साथ में लायें, जो उन्हें उस संगठन द्वारा जारी किया है, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
मतदान केन्द्र में प्रवेश करने वाले मीडिया के लोगों को चाहिए कि वे किसी प्रतिबंधित दस्तावेज को हाथ नही लगाएं और न ही किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लें और किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाए।
मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार का विच्दंखल व्यवहार लो० प्रति० अधिनियम, 1951 की धारा 131 (1) (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माने के साथ 3 माह तक की सजा या दोनों हो सकते हैं।
मतदान के दिन गैर-प्रचार अभियान जोन अर्थात् मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के क्षेत्र में कोई साक्षात्कार आदि नही लिया जा सकता।

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