लोक अदालत कल, संपत्ति व जलकर अधिभार में मिलेगी छूट
समाधान आपके द्वारा योजना अंतर्गत शनिवार को नगर निगम द्वारा जोन कार्यालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें उपभोक्ता अपना बकाया संपत्तिकर, जलकर जमा कर प्रभार व अन्य करों के अधिभार में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
निगम आयुक्त आशीष पाठक ने लोक अदालत से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय पूर्व सुनिश्चित करने व अधिकारियों, कर्मचारियों को शिविर में तैनात करने के निर्देश देते हुए यह बात कही। समाधान एवं त्वरित न्याय को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा 24 फरवरी को समाधान आपके द्वारा योजना अंतर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। संपत्तिकर के ऐसे मामले जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया पर अधिभार में 100 प्रतिशत, 50 हजार से ज्यादा व एक लाख तक के बकाया पर 50प्रतिशत व एक लाख से अधिक बकाया पर अधिभार में 25प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जलकर व उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर, उपभोक्त्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रु. 10 हजार तक बकाया हैं, पर अधिभार में 100प्रतिशत की छूट।
10 हजार से अधिक व 50 हजार तक बकाया पर 75प्रतिशत व 50 हजार से अधिक बकाया पर अधिभार में 50प्रतिशत की छूट रहेगी। समाधान आपके द्वारा योजना अंतर्गत संपत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों से संबंधित बकाया वसूली एवं प्रकाश, उद्यान, शिल्पज्ञ, भवन अनुज्ञा, स्वास्थ्य, जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन, एनयूएलएम विभागों के प्रकरण आदि का निराकरण किया जाएगा।