NPS को लेकर अच्छी खबर, मोदी सरकार दे सकती है बजट में तोहफा
नई दिल्ली । नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर मोदी सरकार आपको जल्दी ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। दरअसल एनपीएस में एम्पलॉयर का 14 फीसदी का योगदान टैक्स फ्री किया जा सकता है। इस संबंध में मोदी सरकार के सामने पेंशन फंड रेग्युलेटर की ओर से सिफारिश भेजी गई है। Pension Fund Regulator के चैयरमेन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने इसकी सिफारिश सरकार को भेजी है और इसका फायदा सभी एनपीएस खाताधारकों को मिल सकता है। सरकार बजट के दौरान इसकी घोषणा कर सकती है।
Pension Fund Regulatory and Development Authority के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय के मुताबिक एपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एमप्लाॉयर का 14 फीसदी का योगदान 1 अप्रैल 2019 को टैक्स फ्री कर दिया गया था, इसलिए अब नियामक ने सभी कैटेगिरी के लिए इसे टैक्स फ्री करने का सुझाव दिया है। साथ ही केंद्र सरकार से अपील की गई है कि इसे राज्य सरकार व निजी कंपनियों के कर्मचारियों पर भी लागू गिया जाए। सरकार यदि यह सुझाव मान लेती है तो इसका सभी सभी कैटेगिरी को मिलने लगेगा। सुप्रतिम बंद्योपाध्याय के कहा कि 'टियर-2 NPS खातों को हाल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री किया गया था। गौरतलबा है कि टैक्स फ्री टियर -2 खातों में लॉक-इन पीरियड तीन वर्ष के लिए होता है क्योंकि इसमें टैक्स फ्री स्टेटस मिल रहा है।
केंद्रीय बजट में ऐलान कर सकती है सरकार
एनपीएस खातों को लेकर इस बड़ा राहत का ऐलान बजट में कर सकती है। गौरतलब है कि टियर-2 अकाउंट अनिवार्य खाता नहीं होता है, कोई इसे चाहे तो टियर-1 के साथ रख सकता है। लेकिन टियर-2 खाते का ये फायदा है कि इसे तुरंत वापस भी लिया जा सकता है। कोरोना संकट के बावजूद बीते माह वित्त मंत्रालय ने 2021-22 की बजय की तैयारियों की शुरुआत कर दी है।
जानिए क्या होता है टियर-1 और टियर-2 अकाउंट
नेशनल पेंशन सिस्टम को Pension Fund Regulatory and Development Authority रेगुलेटर करता है, ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है, जिसमें सब्सक्राइबर्स अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसे निवेश करते हैं। इसमें दो तरह के खाते होते हैं, पहला टियर-1 और दूसरा टियर 2 -
टियर -1
Non-Withdrawable खाता होता है, जिससे पैसा निकाला नहीं जा सकता है। यह एक स्थाई रिटायरमेंट स्कीम होती है।
टियर -2
यह खाता स्वैच्छिक अकाउंट है, जिसे तभी लिया जा सकता है, जब आपके पास एक्टिव टियर-1 अकाउंट हो। इसमें खाते में निवेश की गई रकम को कभी भी निकाला जा सकता है।
नेशनल पेंशन सिस्टम की दो पेंशन स्कीम
Pension Fund Regulatory and Development Authority दो तरह की पेंशन स्कीम चलाता है। पहली NPS और दूसरी अटल पेंशन योजना। NPS आम तौर ऑर्गनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों के लिए होता है, जबकि APY उनके लिए है जो अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं।