मार्च में बदलेंगे ATM, Bank से जुड़े ये बड़े नियम
इस संडे से मार्च 2020 शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही नया वित्तीय वर्ष भी शुरू होगा और 5 बड़े नियम भी बदल रहे हैं। ये नियम ATM, SBI, LPG, GST आदि से जुड़े हैं। आइये जानते हैं इन नियमों में बदलाव का आपके जीवन पर क्या असर होगा।
1. SBI खाता हो सकता है ब्लॉक : SBI के ग्राहकों के लिए यह जरूरी काम है। SBI ग्राहकों को 28 फरवरी तक अपने खाते का KYC कराना अनिवार्य है। 28 फरवरी तक KYC पूरी या अपेडट न कर पाने पर खाता ब्लॉक हो सकता है। KYC के लिए ग्राहकों को अपना वोटर आईडी, पासपोर्ट, पेंशन भुगतान आदेश पत्र, फोन का बिल, मनरेगा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, बैंक अकाउंट डिटेल, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल, लीज डीड या सेल अनुबंध की कॉपी या पोस्ट ऑफिस से जारी पहचान पत्र आदि कागजात की कॉपी बैंक में जमा कराना होगी। SBI इसके लिए पिछले कुछ समय से ग्राहकों को लगातार SMS भेजकर रिमाइंड करा रहा था।
2. ATM से 2000 रुपए का नोट नहीं मिलेगा : 1 मार्च से Indian Bank ATM से 2000 रुपए का नोट नहीं निकलेगा। सरकारी बैंक इंडियन बैंक ने इस संबंध में सूचना जारी करके अपने ग्राहकों को बताया है कि यदि किसी को 2000 रुपए के नोट की आवश्यक्ता है तो वह सीधे बैंक की शाखा में आकर नगद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन ATM से यह नोट अब नहीं मिलेंगे। ATM में जिन कैसेट्स में ये नोट लगाए जाते हैं, उन्हें 1 मार्च से निष्प्रभावी कर दिया जाएगा।
3. Lottery पर लागू होगा GST का नया नियम : मार्च की शुरुआत से ही लॉटरी सिस्टम Lottery पर GST जीएसटी का नया नियम लागू होगा। इसके चलते अब लॉटरी पर 28 फीसदी की दर से माल व सेवा कर लगाया जाएगा। दिसंबर 2019 में जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला लिया था कि सभी राज्य सरकारों द्वारा जो मान्यता प्राप्त लॉटरी संचालित की जा रही है, उन पर एक समान दर यानी 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा।
4. SBI के ATM से विड्रावल का नियम बदलेगा : मार्च से SBI के ATM से पैसे निकालने का नया नियम लागू होगा। एसबीआई के Debit Card और Credit Card को लेकर व्यवस्था बदल जाएगी। इस संबंध में आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) RBI (Reserve Bank of India) ने निर्देश जारी करते हुए बैंकों से कहा है कि वे भारत में ATM और Pos पर केवल डोमेस्टिक कार्ड के यूज को ही अलॉव करें। RBI के आदेश के अनुसार इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए अब अलग से परमिशन लेना होगा। इतना ही नहीं, Online Transaction करना हो तो अब इसके लिए अलग से सेवाएं लेना होगी। यह नियम 16 मार्च, 2020 से लागू हो जाएगा। इसके बाद पुराने कार्ड के यूजर्स यह तय कर सकेंगे कि वे किस सुविधा को निष्क्रिय कराना चाहेंगे और कब शुरू करना चाहेंगे।
5. LPG की नई कीमतें : आमतौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर माह की पहली तारीख को कुकिंग गैस सिलेंडर की नई दरों का ऐलान करती हैं लेकिन इस बार फरवरी महीने में ही इंडेन कंपनी ने LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। देश के महानगरों में गैर-सब्सिडी वाले 14 KG के LPG सिलेंडर की कीमतें 144.50 रुपए से बढ़कर 149 रुपए हो गई है। यह व्यवस्था लागू हो चुकी है।