बदला ये नियम, अब नौकरी छोड़ने पर 2 दिन में क, बदलने जा रहा यह नियम
नौकरी छोड़ने के बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को लेकर अब तक कंपनी द्वारा 1 महीने से ज्यादा का वक्त लिया जाता था, लेकिन अब जल्द ही यह नियम बदलने जा रहा है। कर्मचारियों को अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि कंपनी छोड़़ने के दो दिन बाद ही उन्हें नियोक्ता की ओर से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अमांउट मिल जाएगा। नए वेज को़ड 2019 के लागू होने के बाद यह नियम अस्तित्व में आ जाएगा। बता दें कि सरकार ने 8 अगस्त 2019 को Wage Code Act 2019 को अधिसूचित किया था। फिलहाल देश में 1936 में बना पेमेंट ऑफ वेज एक्ट (Payment Of Wage Act) लागू है।
पुराने नियम के तहत नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए किसी तरह की समयसीमा तय नहीं की गई है। ऐसे में कई बार सेटलमेंट में कई महीने तक लग जाते हैं। इस दौरान कर्मचारी को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
नए कोड में ऐसा है प्रावधान
नए कोड के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि कोई कंपनी अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाती है या फिर कर्मचारी द्वारा जॉब से इस्तीफा दिया जाता है। किसी वजह से कंपनी बंद हो जाती है तो 2 कार्य दिवस (Working Days) के भीतर कंपनी को कर्मचारी का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा।
बता दें कि इस कोड को संसद ने पास कर दिया है लेकिन सरकार ने अब तक यह नहीं साफ किया है कि इसे कब से लागू कर दिया जाएगा। श्रम मंत्रालय (Labour Department) भी ड्राफ्ट नियमों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर चुका है, जिसमें नियमों पर नियोक्ता और आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं।