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115 रूपये के दो आम चुराने की सजा, कोर्ट ने लगाया 96 हजार का जुर्माना



दुबई. यहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक कर्मचारी को दो साल पहले आम चुराना महंगा पड़ा। कोर्ट ने सोमवार को कर्मचारी को दोषी मानते हुए तीन महीने की जेल और 96433 (5 हजार दिरहम) रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया गया है। कोर्ट ने उसे इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। 

दरअसल, यह घटना 2017 की है। वह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर तैनात था। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक, "कर्मचारी ने बताया कि उसकी ड्यूटी 3 नंबर टर्मिनल पर लगी थी। वह भारत वाले भारतीयों के लगेज को कन्वेयर बेल्ट पर लोड कर रहा था। इस दौरान उसे प्यास लगी। वह बैग से पानी खोज रहा था। उसे पानी के जगह फलों के बॉक्स में आम दिखाई दिए, जिस में से उसने दो आम खा लिए थे। इस मामले के एक साल बाद अप्रैल 2018 में पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके घर की तलाशी भी ली, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला।"

घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी
इस घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। एयरपोर्ट की सिक्युरिटी ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में पाया कि कर्मचारी ने भारत जाने वाले यात्रियों के बैग खोले थे। इसके बाद उसने पुलिस पूछताछ में भी यह माना था कि उसने बैग खोले थे, लेकिन चोरी के आरोपों को नकार दिया।

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