ग्राम पांड्याखेड़ी में कृषि भूमि पर विद्युत का अवैध उपयोग
स्थानीय निवासी मनीबाई ने जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष लगाई गुहार, चुनाव के बाद हुई पहली जनसुनवाई में आये 80 से अधिक आवेदन
उज्जैन | मंगलवार को बृहस्पति भवन में लोकसभा चुनाव के बाद हुई पहली जनसुनवाई में 80 से अधिक आवेदन आये। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र और अन्य अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई में आये आवेदनों और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
शहर के एक व्यक्ति ने आवेदन दिया कि मक्सी रोड स्थित ग्राम पांड्याखेड़ी जो कि पंचक्रोशी मार्ग पर भी आता है, वहां कृषि भूमि पर विद्युत का अवैध उपयोग किया जा रहा है, जिस कारण से शासन को आर्थिक क्षति हो रही है, अत: इसे तत्काल रोका जाये और विद्युत के अवैध उपयोग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। इस पर एमपीईबी उज्जैन ग्रामीण को पूरे मामले की जांच कर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उज्जैन निवासी एक व्यक्ति ने आवेदन दिया कि औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड में एक निजी कंपनी द्वारा अतिक्रमण कर रोड और नाले की भूमि पर अवैध पक्का निर्माण करा लिया है, जिस कारण से रोड पर आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। आवेदक द्वारा सम्बन्धित कंपनी का विरोध करने पर उनके पुत्र के साथ मारपीट की गई, अत: सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। इस पर महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
आगर रोड निवासी गीतादेवी पति रमेशचन्द्र परमार ने आवेदन दिया कि उन्हें वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल के द्वारा भूखण्ड आवंटित किया गया था, जिसकी मासिक किश्त 500 रुपये दी जाना तय हुई थी। प्रार्थिया के द्वारा प्रतिमाह 500 रुपये किश्तों के रूप में जमा किये जाते रहे हैं, परन्तु अब मप्र गृह निर्माण मण्डल के द्वारा उनसे डेढ़ लाख रुपये की एकमुश्त मांग की जा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यदि राशि जमा नहीं की तो उन्हें भूखण्ड खाली करना पड़ेगा।
प्रार्थिया ने कलेक्टर से कहा कि वे एक गरीब विधवा हैं और विधवा पेंशन से अपना जीवन यापन करती हैं। वह 500 रुपये प्रतिमाह की किश्त जमा कर सकती है, परन्तु एकमुश्त राशि जमा करने में असमर्थ है। इस पर आयुक्त मप्र गृह निर्माण मण्डल को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये कहा गया।
ग्राम कागदी कराड़िया तहसील घट्टिया निवासी संजय शर्मा पिता बालाराम शर्मा ने आवेदन दिया कि वे वन विभाग के बंबू सेन्टर में पिछले तीन वर्षों से डेली वैजेस पर कार्यरत हैं। वहां पर कार्य करते हुए उन्हें छह माह बित गये हैं, परन्तु अभी तक उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। कई बार अधिकारियों से सम्पर्क करने के बावजूद उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिये उन्हें शीघ्र वेतन दिलवाया जाये। इस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी उज्जैन वन विभाग को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
प्रकाश नगर नागदा निवासी सुनीता पति स्व.चन्द्रप्रकाश झोरावत ने आवेदन दिया कि उनके पति के स्वामित्व और आधिपत्य की भूमि पर पति की मृत्यु होने के बाद फौती नामांतरण के लिये तहसील न्यायालय खाचरौद में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था। उनके मामले की सुनवाई में उन्हें विगत 2 मई की तारीख दी गई थी। आवेदिका द्वारा निर्धारित तारीख पर न्यायालय में जाने पर उन्हें बताया गया कि उनकी फाईल मिल नहीं रही है। अत: आवेदिका ने न्यायालय से स्पष्ट जानकारी दिलाने बाबत निवेदन किया। इस पर तहसीलदार खाचरौद को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया।
ग्राम उज्जैनिया, मजरा और कांकरियाखेड़ी के निवासियों ने आवेदन दिया कि उज्जैनिया ग्राम में लगभग 1400 हेक्टेयर अधिवासित भूमि है, जिसका दो प्रतिशत अर्थात 28 हेक्टेयर में गोचर भूमि होना जरूरी है। वर्तमान में केवल 19 हेक्टेयर गोचर भूमि उपलब्ध है। गांव के एक अन्य निवासी द्वारा उक्त भूमि पर खदान का आवेदन दिया गया था, जिसे ग्रामीणों की आपत्ति के कारण निरस्त कर दिया गया था, परन्तु अब पुन: उस व्यक्ति द्वारा नाम परिवर्तित कर उसी सर्वे नम्बर की भूमि पर खदान के लिये आवेदन दिया गया है। ग्रामीणों ने आवेदन को निरस्त करने के लिये कहा। इस पर जिला खनिज अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
ग्राम सुमराखेड़ी निवासी बालाराम पिता रघुनाथ ने आवेदन दिया कि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और बालिका की शादी के लिये उन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि मुहैया कराई जाये। इस पर सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
ग्राम पिपल्याराघौ निवासी विष्णुप्रसाद पाटीदार पिता लालजीराम पाटीदार ने आवेदन दिया कि वे एक किसान हैं और गांव में स्थित उनके खेत के समीप पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण किया गया था, जिससे बारिश के दौरान खेत में पानी रूकता है। इस वजह से उनकी पांच एकड़ की फसल प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाती है। उन्होंने तहसीलदार को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया, परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर पीडब्ल्यूडी ईई को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
ग्राम पचलाना भील तहसील बड़नगर निवासी लालकुंवरबाई पति स्व.केसरसिंह ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि को गांव के कुछ लोगों द्वारा उनके स्थान पर किसी अन्य फर्जी महिला को उप पंजीयक कार्यालय बड़नगर में ले जाकर अवैध तरीके से बेच दिया गया है, अत: सम्बन्धितों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। कलेक्टर श्री मिश्र ने मामले को निराकरण के लिये पुलिस अधीक्षक उज्जैन को भेजा। इसी प्रकार अन्य मामलों में जनसुनवाई की गई।