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किसानों से अपील, पंजीयन में गेहूं विक्रय के दस्तावेज शीघ्र जमा करावें



म.प्र. शासन द्वारा 23 मई के बाद कभी भी बंद किया जा सकता है पोर्टल
उज्जैन। जय किसान समृद्धि योजना में गेहूं विक्रय पर 160 रू. प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु किसानों द्वारा अपनी उपज गेहूं पंजीयन के माध्यम से मंडी में विक्रय की गई जिसके विक्रय के दस्तावेज भुगतान पत्रक, अनुबंध पत्र, तौलपर्ची, पंजीयन एवं बैंक पासबुक तथा आधार कार्ड की छायाप्रति मंडी में आगामी दिवस जमा कराई जाना अनिवार्य है किन्तु कई किसानों द्वारा आज तक अपनी विक्रय उपज के दस्तावेज मंडी में जमा नहीं कराये गए हैं जिससे उनकी विक्रय उपज की एंट्री पोर्टल पर दर्ज नहीं होगी और किसान लाभ मिलने से वंचित रह जायेंगे। 
म.प्र. शासन द्वारा उक्त पोर्टल 23 मई के बाद कभी भी बंद किया जा सकता है, जिसके पश्चात किसानों के विक्रय दस्तावेजों की एंट्री नहीं हो पाएगी। अभी तक कई किसानों द्वारा अपने दस्तावेज जमा नहीं कराये गए हैं। मंडी सचिव राजेश गोयल द्वारा किसानों से अपील की गई है कि जिन किसानों द्वारा गेहूं विक्रय के दस्तावेज जमा नहीं कराये गए हैं वे अपने दस्तावेज शीघ्र जमा करावें ताकि पोर्टल बंद होने से पूर्व उनके विक्रय दस्तावेजों की एंट्री की जा सके।

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