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उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 16 लाख 59 हजार 643 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे


उज्जैन | रविवार 19 मई को संसदीय क्षेत्र क्रमांक-22 उज्जैन के संसदीय क्षेत्र में मतदान प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक सम्पन्न होगा। शाम 6 बजे मतदान केन्द्रों पर जितने मतदाता उपस्थित होंगे, उन सभी को क्रमानुसार टोकन प्रदाय कर मतदान कराया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र ने बताया कि मतदान के लिये जिले में सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। मतदान दल मतदान सामग्री प्राप्त कर अपने-अपने मतदान केन्द्रों की ओर रवाना हो गये हैं। अन्तर्गत कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। उज्जैन जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र एवं 01 रतलाम जिले की आलोट विधानसभा क्षेत्र है। इन आठों विधानसभा क्षेत्रों में 16 लाख 59 हजार 643 मतदाता हैं। इनमें 8 लाख 59 हजार 262 पुरूष मतदाता एवं 8 लाख 10 हजार 309 महिला मतदाता तथा 72 अन्य मतदाता शामिल हैं।

आज सवैतनिक अवकाश रहेगा
    लोकसभा निर्वाचन के अन्तर्गत लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार जिले के समस्त कार्यरत श्रमिकों (दैनिक वेतनभोगी एवं आकस्मिक श्रमिक सहित) को आज मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश का लाभ दिया जायेगा।

एक्जिट पोल 19 मई तक प्रतिबंधित
   भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन के लिये 19 मई की सायं 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

वास्तविक मतदान के पूर्व दिखावटी मतदान होगा
    आज रविवार को मतदान प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वास्तविक मतदान के पूर्व दिखावटी मतदान (मॉकपोल) किया जायेगा। वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के एक घंटे पूर्व प्रात: 6 बजे से दिखावटी मतदान प्रत्येक मतदान केन्द्र पर किया जायेगा। दिखावटी मतदान के नियत समय पर मतदान अभिकर्ता के अनुपस्थित रहने पर 15 मिनिट की प्रतीक्षा के उपरान्त प्रात: 6.15 बजे दिखावटी मतदान मतदान केन्द्रों पर किया जायेगा। कलेक्टर ने समस्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थियों या उनके द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ताओं को मॉकपोल के लिये नियत समय निर्धारित मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहने हेतु कहा है।

प्रत्येक 2 घंटे में वोटर टर्नआउट की जानकारी देने के निर्देश
    लोकसभा आम चुनाव में सुविधा पोर्टल के माध्यम से मतदान दिवस के दिन प्रत्येक 2-2 घंटे में वोटर टर्नआउट की जानकारी दी जाये। जानकारी आयोग को प्रेषित की जायेगी।

मतदान प्रक्रिया में लगभग 19 हजार सेवक लगाये गये
    लोकसभा निर्वाचन के अन्तर्गत रविवार 19 मई को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक वास्तविक मतदान होगा। इसके पूर्व प्रात: 6 बजे से 7 बजे दिखावटी मतदान (मॉकपोल) की प्रक्रिया मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में की जायेगी। मतदान प्रक्रिया में जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 19 हजार अधिकारी-कर्मचारी आदि लगाये गये हैं। इसमें कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी पृथक से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

मतदाता मतदान करने के पूर्व 12 में से कोई 1 फोटोयुक्त
पहचान-पत्र मतदान केन्द्र पर अवश्य ले जायें
    लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदाता 12 में से कोई एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र से ही मतदान कर सकेंगे, इसलिये मतदाताओं से अनुरोध है कि वे 12 में से कोई 1 फोटोयुक्त पहचान-पत्र मतदान करने के लिये अवश्य ले जायें। भारत निर्वाचन आयोग ने यह अनिवार्य किया है कि मतदाता सूची में नाम होने पर कोई भी मतदाता आयोग द्वारा अधिसूचित 12 फोटोयुक्त पहचान-पत्रों में से कोई एक पहचान-पत्र दिखाकर अपने सम्बन्धित मतदान केन्द्र में मतदान कर सकता है।

   मतदान के लिये मतदाता ईपिक कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मनरेगा जॉबकार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), सर्विस पहचान-पत्र, केन्द्र/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनी/सांसद/विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, स्मार्टकार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी), स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी) में से किसी एक दस्तावेज का मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

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