मतदान दिवस के 48 घंटे के पूर्व एसओपी के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी
उज्जैन | पोलिंग पर्सनल मैनेजमेंट, ईवीएम मैनेजमेंट, व्यय अनुवीक्षण, फोर्स डिप्लायमेंट, एएमएफ, मीडिया मैनेजमेंट, पोल प्रोसेस, स्वीप के अन्तर्गत मतदान दिवस रविवार 19 मई के 48 घंटे तथा 24 घंटे पूर्व की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही के लिये स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) में प्रत्येक बिन्दुओं को समझाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
मतदान के समापन के लिये नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों में किसी भी समय आयोजित ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जायेगा। जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय एमसीएमसी द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस व मतदान दिवस के एक दिन पूर्व प्रकाशित किये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है।
मतदानकर्मियों के अलावा अन्य विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों जैसे कि माइक्रो-प्रेक्षकों और कैमरा वाले व्यक्तियों, निर्वाचक सहायता बूथकर्मी, मतदान केन्द्र के सहायक केन्द्र आदि के लिये बीएलओ को मतदान ड्यूटी के लिये तैनात किया जाना है। पी-2 दिवस पर यह जांच करना तथा सुनिश्चित करना कि ये कर्मचारी मतदान के दिन सम्बन्धित मतदान केन्द्रों पर उपस्थित होने की स्थिति में हैं। पी-2 दिवस पर यह भी पुष्टि करना कि सेक्टर आफिसर को दी जाने वाली सामग्री, सामग्री की बैगिंग, आरक्षित सामग्री के साथ पूरी हो गई है। मतदानकर्मियों को ले जाने और छोड़ने के लिये संसाधनों/परिवहन सुविधाओं का जुटाया जाना। पी-2 दिवस पर प्रेक्षकों की उपस्थिति में पूर्व ज्ञात मतदान बूथों में तैनाती के लिये माइक्रो प्रेक्षकों का रेण्डमाईजेशन किया जाना।
इसी तरह मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व पी-2 दिवस से पूर्व, सभी ईवीएम जो तैयार है, सुरक्षित कक्ष में 24x7 सुरक्षा के तहत जमा कराई जाती है, जिसकी सूची पहले ही अभिस्वीकृति के तहत अभ्यर्थियों को दी जायेगी। ऐसा कोई मामला है जहां ईवीएम को वितरण केन्द्रों में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह 24 घंटे पूर्व वितरण केन्द्र पर ईवीएम के प्रयोग और कार्यात्मकता पर पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी की सहायता और उनके प्रश्नों की जानकारी प्रदान करने के लिये काउंटर स्थापित करना। ईवीएम से सम्बन्धित इंडेक्स टेग, ग्रीन पेपर, सील काउंटर से उपलब्ध कराना। मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व शराब के भण्डारण पर आबकारी कानून में दिये गये सभी प्रतिबंध को सशक्त रूप से पी-2 दिवस से लागू किया जाना।
इसी तरह 48 घंटे पूर्व संवेदनशील मतदान केन्द्रों या अन्य वल्नरेबल क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में पी-2 के 2 दिन पहले उस क्षेत्र को अधिकार में लेने की व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार मतदान दिवस के 24 घंटे पूर्व बल तैनाती योजना के अनुसार सुरक्षा बल मतदान केन्द्रों पर पहुंचने की सूचना देने की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह मतदान दिवस के 24 घंटे पूर्व मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। मतदान समापन समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।