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मतदान दलों को ईवीएम एवं मतदान सामग्री वितरण आज होगी



कम से कम समय में सामग्री वितरित होगी 
उज्जैन | लोकसभा आम चुनाव हेतु मतदान रविवार 19 मई को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। शनिवार को प्रात: मतदान दलों को सामग्री वितरण शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर में विधानसभावार बनाये गये स्थलों पर किया जायेगा। मतदान सामग्री वितरण पर जिला प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। इससे कम समय में मतदान दलों को सामग्री वितरित हो सकेगी। मतदान सामग्री वितरण एवं मतदान उपरान्त जमा कराने के लिये वितरण एवं प्राप्ति स्थल पर प्रत्येक मतदान दल के लिये पृथक-पृथक कुल 1814 टेबल लगाये गये हैं। इन पर मतदान सामग्री रखी जायेगी। जब मतदान दल वितरण केन्द्र पर पहुंचेगा तो उसे अपने-अपने टेबल से सामग्री मिल जायेगी, इससे उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार मतदान उपरान्त सामग्री जमा करवाते समय भी उसे उसी टेबल पर सामग्री जमा करनी होगी। सामग्री तुरन्त टेबलों से वितरण कर मतदान दल अपने सम्बन्धित मतदान केन्द्रों के लिये रवाना हो जायेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर तथा अपर कलेक्टर एवं निर्वाचन के नोडल अधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने आज शुक्रवार को प्रात: बृहस्पति भवन में प्रेस से चर्चा कर इस आशय की जानकारी दी।
मतदान दलों को ईवीएम वितरण के लिये स्ट्रांगरूम खोले जायेंगे
शनिवार को प्रात: 5 बजे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मतदान दलों को ईवीएम वितरण हेतु विधानसभावार स्ट्रांगरूम खोले जायेंगे। इस अवसर प्रेक्षक, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सम्बन्धित विधानसभा के एआरओ के साथ राजनैतिक दल के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। शनिवार को प्रात: 7.30 बजे शासकीय बालक उमावि आलोट में भी मतदान दलों को ईवीएम एवं मतदान सामग्री वितरण की जायेगी।
मतदान केन्द्र एवं सुविधाएं
   संसदीय क्षेत्र में कुल 266 मतदान केन्द्र हैं। इसमें उज्जैन जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र में 1814 मतदान केन्द्र तथा रतलाम जिले की आलोट विधानसभा क्षेत्र के 252 मतदान केन्द्र हैं। सभी मतदान केन्द्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं रैम्प, पीने का पानी, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, झूलाघर, महिला एवं पुरूष के लिये पृथक-पृथक शौचालय, छाया आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। गर्मी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त छाया व्यवस्था मतदान केन्द्र के बाहर रहेगी। मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाता एवं गर्भवती महिलाओं के लिये पृथक कतार की व्यवस्था की गई है। मतदान केन्द्रों पर इस बार वॉलेंटियरों की व्यवस्था की जा रही है, जो मतदाताओं को पेयजल एवं अन्य मदद के लिये उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्राथमिक चिकित्सा किट सहित चिकित्साकर्मी भी उपलब्ध रहेंगे।
संसदीय क्षेत्र में 16 लाख 59 हजार 643 मतदाता
संसदीय क्षेत्र क्रमांक-22 उज्जैन के अन्तर्गत कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। उज्जैन जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र एवं 01 रतलाम जिले की आलोट विधानसभा क्षेत्र है। इन आठों विधानसभा क्षेत्रों में 16 लाख 59 हजार 643 मतदाता हैं। इनमें 8 लाख 59 हजार 262 पुरूष मतदाता एवं 8 लाख 10 हजार 309 महिला मतदाता तथा 72 अन्य मतदाता शामिल हैं।
प्रतिबंधात्मक आदेश
मतदान दिवस 19 मई को है। मतदान समाप्ति से 72 घंटे, 48 घंटे एवं 24 घंटे पूर्व की की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में पहले से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जा चुका है। प्रतिबंधात्मक आदेश में 17 बिन्दुओं का पालन किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधात्मक आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत लोकशान्ति को बनाये रखने एवं सुरक्षा के लिये पूर्व में जारी किया जा चुका है। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात आज शुक्रवार की शाम 6 बजे से जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक जगह पर 5 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति कहीं भी इकट्ठे नहीं होंगे। यह प्रतिबंध निर्वाचन में लगे अधिकारी-कर्मचारियों एवं जिले में सुरक्षा बलों के लिये लागू नहीं होगा।
19 मई को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा
    लोकसभा निर्वाचन के अन्तर्गत लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार जिले के समस्त कार्यरत श्रमिकों (दैनिक वेतनभोगी एवं आकस्मिक श्रमिक सहित) को मतदान दिवस 19 मई को सवैतनिक अवकाश का लाभ दिया जायेगा। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि इस आशय की सूचना अपने-अपने संस्थानों के सूचना पटल पर निर्धारित प्रारूप अनुसार चस्पा कर प्रदर्शित किया जाये। निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
आज शाम 6 बजे से 19 मई तक शुष्क दिवस रहेगा
    मतदान रविवार 19 मई को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक और मतगणना 23 मई को होगी। मतदान दिवस 19 मई को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक अर्थात आज शुक्रवार की शाम 6 बजे से 19 मई को मतदान समाप्त होने तक शुष्क दिवस रहेगा। इसी प्रकार गुरूवार 23 मई को सम्पूर्ण दिवस शुष्क दिवस रहेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त तिथियों में शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी कर दिये हैं।
    आदेश के तहत इस अवधि में उज्जैन जिले की समस्त देशी मदिरा के फुटकर विक्रय केन्द्र, देशी मदिरा स्टोरेज, भांडागार तथा विदेशी मदिरा के सभी फुटकर विक्रय केन्द्र, लायसेंस, एफ.एल.-1, 2, 3 और 4 (क्लब बार लायसेंस), एफ.एल.-9 (मेसर्स महाकाल डिस्टलरी प्रा.लि. नरवर), वाईन आउटलेट और शासकीय विदेशी मदिरा भांडागार पूर्णत: बन्द रहेंगे और जिले में मदिरा के क्रय-विक्रय और परिवहन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने सम्बन्धित वृत्त प्रभारियों, थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार की मदिरा का क्रय-विक्रय एवं परिवहन होने की स्थिति में वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
एक्जिट पोल 19 मई तक प्रतिबंधित
   भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन के लिये 19 मई की सायं 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया है।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।
मतदानकर्मियों के ठहरने और मतदान केन्द्रों में आवश्यक
व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिये अधिकारी नियुक्त
    संसदीय क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों में मतदान सम्पन्न कराने हेतु मतदान दल आज शनिवार 18 मई को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से मतदान सामग्री के साथ रिजर्व वाहनों से रवाना होंगे। अनेक मतदान केन्द्रों पर पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारियों के रूप में महिलाओं की भी नियुक्ति की गई है। मतदानकर्मियों तथा महिला अधिकारियों के ठहरने तथा मतदान केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र ने नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं। उज्जैन उत्तर एवं उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों के समस्त मतदान केन्द्रों के लिये नोडल अधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम सुश्री प्रतिभा पाल को नियुक्त किया है। इनके सहायक नोडल अधिकारी अपर आयुक्त श्री मनोज पाठक एवं श्री संजय मेहता रहेंगे। विधानसभा क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों के समस्त मतदान केन्द्रों के लिये नगरीय क्षेत्रों के सीएमओ सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त मतदान केन्द्रों के लिये जिला पंचायत सीईओ श्री नीलेश पारिख को नियुक्त किया है। इनके सहायक नोडल अधिकारी सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्रों के जनपद पंचायत सीईओ को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र में फर्नीचर, साफ-सफाई, पेयजल, छाया तथा भुगतान आधार पर मतदानकर्मियों को भोजन, चाय, नाश्ता आदि उपलब्ध कराने महिला एवं पुरूषों को ठहरने के लिये पृथक-पृथक आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
वास्तविक मतदान के पूर्व दिखावटी मतदान होगा
    मतदान 19 मई को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वास्तविक मतदान के पूर्व दिखावटी मतदान किया जायेगा। वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के एक घंटे पूर्व प्रात: 6 बजे से दिखावटी मतदान प्रत्येक मतदान केन्द्र पर किया जायेगा। दिखावटी मतदान के नियत समय पर मतदान अभिकर्ता के अनुपस्थित रहने पर 15 मिनिट की प्रतीक्षा के उपरान्त प्रात: 6.15 बजे दिखावटी मतदान (मॉकपोल) मतदान केन्द्रों पर प्रारम्भ करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सम्बन्धितों को दिये हैं। कलेक्टर ने समस्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थियों या उनके द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ताओं को मॉकपोल के लिये नियत समय निर्धारित मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहने हेतु कहा है।
प्रत्येक 2 घंटे में वोटर टर्नआउट की जानकारी आयोग को प्रेषित की जायेगी
    लोकसभा आम चुनाव में सुविधा पोर्टल के माध्यम से मतदान दिवस के दिन प्रत्येक दो घंटे में वोटर टर्नआउट की जानकारी आयोग को प्रेषित करने के निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिये हैं। इसकी जानकारी पोल टर्नआउट के अन्तर्गत इस्टीमेट टर्नआउट इंट्री में भरी जायेगी, जिसकी टेस्टिंग आज शुक्रवार को की गई।     

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