अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में लागू होगी नई व्यवस्था, इन मापदण्डों पर मिलेगी वरीयता
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने विभाग में अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों के लिये एक नई प्रणाली शुरू की है. इस प्रणाली में पारिवारिक आय, आश्रित लोग और दिवंगत कर्मचारी के बचे सेवाकाल जैसे बिंदुओं के आधार पर नियुक्ति का फैसला किया जायेगा. बोर्ड ने इस तरह की नियुक्तियों के लिये नौ मानदंडों को शामिल किया है जिन्हें उनकी अहमियत को देखते हुये भारांक दिये जायेंगे. इस प्रकार की नियुक्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है.
अनुकंपा आधार पर नियुक्ति योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों की असमय मृत्यु हो जाने अथवा चिकित्सा कारणों से सेवानिवृति की स्थिति में उनके परिवार के सदस्य को नौकरी पर रखा जाता है. इस प्रकार की नियुक्ति के लिये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने निर्देश जारी किये हैं. इसके बाद CBIC ने इस संबंध में बिंदुवार भारांक प्रणाली के साथ वृहद दिशानिर्देश जारी किये हैं. इस तरह की नियुक्ति करते समय दिवंगत सरकारी सेवक के परिवार को मिलने वाली पेंशन, भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभों पर भी गौर किया जायेगा.
इसके अलावा परिवार के सदस्यों की सालाना आय, संपति से होने वाली आय, चल- अचल संपत्ति का मूल्य, मृतक का शेष कार्यकाल, आश्रित (माता, पिता और बच्चे), अविवाहित पुत्रियां, छोटे बच्चे और आश्रित दिब्यांग बच्चों जैसे मामलों में भारांक दिये जायेंगे. CBIC का कहना है कि भारांक बिंदुओं के अलावा अनुकंपा के आधार पर नौकरी के मामले में मृतक कर्मचारी की विधवा को वरीयता दी जायेगी.