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मतदान दिवस के 72 घंटे एवं 48 घंटे पूर्व की जाने वाली आवश्यक कार्यवाहियां करने के निर्देश


 

उज्जैन | निर्वाचन आयोग द्वारा पोलिंग पर्सनल मैनेजमेंट, ईवीएम मैनेजमेंट, व्यय अनुवीक्षण, फोर्स डिप्लायमेंट, एएमएफ, मीडिया मैनेजमेंट, पोल प्रोसेस, स्वीप के अन्तर्गत मतदान दिवस के 72 घंटे, 48 घंटे तथा 24 घंटे पूर्व की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही हेतु स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) में प्रत्येक बिन्दुओं को समझाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मतदान दिवस के 72 घंटे पूर्व की कार्यवाही
    मतदानकर्मियों का तृतीय रेण्डमाईजेशन पी-2 ऑब्जर्वर की उपस्थिति में किया जाना है। मतदानकर्मियों के वेलफेयर के लिये नोडल आफिसर की नियुक्ति की जाना है। डिस्पेच एण्ड रिसेप्शन सेन्टर व्यवस्था के बारे में मतदानकर्मियों को सूचित करना। मतदान केन्द्रों पर छाया, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये सेक्टर आफिसर को पाबन्द किया जाना। आरओ हैडक्वाटर पर कंट्रोल रूम का प्रारम्भ करना एवं यह सुनिश्चित करना कि मतदान समाप्ति के अगले चौबीस घंटे तक सुचारू रूप से चलित रहेगा।

मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व की कार्यवाही
    मतदानकर्मियों के अलावा अन्य विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों जैसे कि माइक्रो-प्रेक्षकों और कैमरा वाले व्यक्तियों, निर्वाचक सहायता बूथकर्मी, मतदान केन्द्र के सहायक केन्द्र आदि के लिये बीएलओ को मतदान ड्यूटी के लिये तैनात किया जाना है। पी-2 दिवस पर यह जांच करना तथा सुनिश्चित करना कि ये कर्मचारी मतदान के दिन सम्बन्धित मतदान केन्द्रों पर उपस्थित होने की स्थिति में हैं। पी-2 दिवस पर यह भी पुष्टि करना कि सेक्टर आफिसर को दी जाने वाली सामग्री, सामग्री की बैगिंग, आरक्षित सामग्री के साथ पूरी हो गई है। मतदानकर्मियों को ले जाने और छोड़ने के लिये संसाधनों/परिवहन सुविधाओं का जुआया जाना। पी-2 दिवस पर प्रेक्षकों की उपस्थिति में पूर्व ज्ञात मतदान बूथों में तैनाती के लिये माइक्रो प्रेक्षकों का रेण्डमाईजेशन किया जाना।

ईवीएम मैनेजमेंट
मतदान दिवस के 72 एवं 48 घंटे पूर्व की कार्यवाही
   ईसीआईएल/बीईएल के इंजीनियरों का सेक्टरवाईज डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार करना। सेक्टर आफिसर को कैटेगरी ए, बी, सी, ईवीएम के बारे में पोलिंग के बाद जमा करने के बारे में स्पष्ट निर्देश से अवगत कराना। इसी तरह मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व पी-2 दिवस से पूर्व, सभी ईवीएम जो तैयार है, सुरक्षित कक्ष में 24x7 सुरक्षा के तहत जमा कराई जाती है, जिसकी सूची पहले ही अभिस्वीकृति के तहत अभ्यर्थियों को दी जाना। ऐसा कोई मामला है जहां ईवीएम को वितरण केन्द्रों में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही करना। इसी तरह 24 घंटे पूर्व वितरण केन्द्र पर ईवीएम के प्रयोग और कार्यात्मकता पर पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी की सहायता और उनके प्रश्नों की जानकारी प्रदान करने के लिये काउंटर स्थापित करना। ईवीएम से सम्बन्धित इंडेक्स टेग, ग्रीन पेपर, सील काउंटर से उपलब्ध कराना।

व्‍यय अनुवीक्षण
मतदान दिवस के 72 एवं 48 घंटे पूर्व की कार्यवाही
   अभ्यर्थियों के व्यय लेखे का निरीक्षण इस तरह से करना की अन्तिम निरीक्षण पी-3 डे पर आना सुनिश्चित करे। निर्वाचन व्यय लेखा की टीम जैसे- एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीबी, ईएमसी, एक्साइज, एमसीएमसी इत्यादि अन्तिम 72 घंटे से मजबूत करना सुनिश्चित करें एवं यह टीम 24x7 काम करेगी। संवेदनशील क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पी-3 से चुनाव समाप्ति तक सीपीएफ को एसएसटी में शामिल करना। मैरिज कम्युनिटी हॉल आदि में पी-3 से पी-ओ के दौरान इस बात की निगरानी रखना कि इन जगहों पर किसी प्रकार से प्रायोजित नि:शुल्क पार्टी/भोज तो आयोजित नहीं किया जा रहा है। मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व शराब के भण्डारण पर आबकारी कानून में दिये गये सभी प्रतिबंध को सशक्त रूप से पी-2 दिवस से लागू किया जाना।

फोर्स डिप्लॉयमेंट
मतदान दिवस के 72, 48, 24 घंटे पूर्व की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही
   जिले की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में डीईओ, सामान्य व व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करना, अभ्यर्थी या उनके एजेन्ट से प्राप्त मतदान केन्द्रों की ‘वरी लिस्ट’ प्राप्त करना। सीएपीएफ एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से डिप्लॉय करना। पी-3 से इंटरस्टेट बॉर्डर और इंटरडिस्ट्रिक्ट बॉर्डर को सील करना ताकि अवांछनीय तत्व अन्दर न आ सके। कम्युनिकेशन शेडो एरिया पी-3 पर ऐसे सभी स्थान चिन्हित कर लिये जायें, जहां पर मोबाइल कवरेज न हो, वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था, मैसेंजर की व्यवस्था की जाना सुनिश्चित करें। इसी तरह 48 घंटे पूर्व संवेदनशील मतदान केन्द्रों या अन्य वल्नरेबल क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में पी-2 के 2 दिन पहले उस क्षेत्र को अधिकार में लेने की व्यवस्था करना, इसी प्रकार मतदान दिवस के 24 घंटे पूर्व बल तैनाती योजना के अनुसार सुरक्षा बल मतदान केन्द्रों पर पहुंचने की सूचना देने की कार्यवाही की जाना।

एएमएफ
मतदान दिवस के 72 व 24 घंटे पूर्व की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही
   डीईओ/आरओ द्वारा पी-3 पर यह सुनिश्चित करना कि आयोग द्वारा निर्धारित एएमएफ सभी मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध करा दिये गये हैं। सामान्य प्रेक्षक के समक्ष डीईओ द्वारा मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम सुविधाओं की संवीक्षा करना एवं आकस्मिक रूप से मतदान केन्द्रों पर भ्रमण करना। इसी तरह मतदान दिवस के 24 घंटे पूर्व मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह भी सुनिश्चित करना कि कोई भी दीवार लेखन, चित्र या राजनैतिक विज्ञापन का कोई निशान मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर दिखाई न दे रहा हो।

मीडिया मैनेजमेंट
मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही
   मतदान के समापन के लिये नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों में किसी भी समय आयोजित ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जायेगा। जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय एमसीएमसी द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस व मतदान दिवस के एक दिन पूर्व प्रकाशित किये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है।

पोल प्रोसेस
मतदान दिवस के 48 व 24 घंटे पूर्व की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही
   मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं की अनुमति न देना। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया जाना। अभियान अवधि समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर प्रतिबंध लगाया जाना। मतदान समापन समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, के सम्बन्ध में आदेश जारी करना। इसी तरह सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली को वितरण केन्द्र परिसर के भीतर एवं बाहर दोनों जगह होना। वितरण केन्द्र पर कर्मचारियों को जांच सूची के साथ अग्रिम में सन्नद्ध किया जाना।

मतदान उपरान्त की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही
   निर्वाचन रिकार्ड के साथ-साथ मॉकपोल की स्लिप का सील्ड प्लास्टिक बॉक्स एवं ईवीएम एवं वीवीपेट को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने हेतु स्ट्रांगरूम के डबल लॉक की व्यवस्था करने के अन्तर्गत एक चाबी आरओ के पास तथा दूसरी चाबी एआरओ के पास रहेगी। ईवीएम की सम्पूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा। इसी प्रकार मतदान दिवस के 72 घंटे पूर्व पी-3 पर जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदाताओं को मतदान सम्बन्धी जानकारियां देते हुए जागरूक करना।

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