पेयजल आपूर्ति हेतु 4 निजी नलकूप अधिग्रहित किये गये
उज्जैन | अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उज्जैन श्री मुनीषसिंह सिकरवार ने जानकारी दी कि मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु मोटर पम्प सहित चार निजी नलकूपों को अधिग्रहित कर लिया गया है। इनमें ग्राम करोंदिया के श्री इंदरसिंह पिता विजयसिंह, श्री जसवंतसिंह पिता अंतरसिंह और श्री नवलसिंह पिता नागूसिंह के नलकूप को अधिग्रहित किया गया है। उक्त नलकूप ग्राम करोंदिया में पेयजल हेतु उपयोग में लिये जायेंगे। इसके अलावा ग्राम धतरावदा के सरपंच श्री कैलाश चौहान के निजी नलकूप को भी मोटर पम्प सहित अधिग्रहित कर लिया गया है। उक्त नलकूप ग्राम पंचायत द्वारा उपयोग में लिया जायेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986 की धारा-9 के अन्तर्गत दो वर्ष का कारावास अथवा दो हजार रुपये अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।