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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पूर्णत: प्रतिबंधित


 

उज्जैन |  लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ.आरपी तिवारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत लोकशान्ति को बनाये रखने के लिये उज्जैन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। प्रतिबंधित आदेश में निर्देश दिये हैं कि सोशल मीडिया पर वॉट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से आपत्तिजनक सन्देश, चित्रों, वीडियो, ऑडियो कैसेट, सूचनाएं पोस्ट करना, अग्रेषित करना, उसे लाइक करना या ऐसी टिप्पणी करना, जिससे उस पोस्ट के प्रति सहमति प्रतीत होती हो, आदि समस्त गतिविधियों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं। प्रतिबंधित आदेश जारी होने की तिथि से लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

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