‘बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा’ कार्यशाला सम्पन्न
उज्जैन | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एसकेपी कुलकर्णी के मार्गदर्शन में गत 4 मई को जिला न्यायालय भवन उज्जैन में ‘बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा’ पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारम्भ जिला न्यायाधीश श्री कुलकर्णी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री कुलकर्णी ने कहा कि बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा है, जिसे समाज के कमजोर/पिछड़े वर्गों से मिटाना तो संभव नहीं है, किन्तु उसे नियंत्रित करने के लिये न्यायालय तथा राज्य शासन संयुक्त रूप से आगे आकर इस सम्बन्ध में कठोर व प्रभावी कदम उठाना होंगे। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री पदमेश शाह, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री एसए सिद्धिकी, विकास संवाद भोपाल के समन्वयक श्री राकेश कुमार आदि ने बाल विवाह पर अपने-अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये। प्रोजेक्ट असिस्टेंट सुश्री सोनल दुबे ने संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।