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मतदाता 12 फोटोयुक्त पहचान-पत्र से ही मतदान कर सकेंगे


 

उज्जैन | लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदाता 12 में से कोई एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र से ही मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने यह अनिवार्य किया है कि मतदाता सूची में नाम होने पर कोई भी मतदाता आयोग द्वारा अधिसूचित 12 फोटोयुक्त पहचान-पत्रों में से कोई एक पहचान-पत्र दिखाकर अपने सम्बन्धित मतदान केन्द्र में मतदान कर सकता है।
    मतदान के लिये मतदाता ईपिक कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मनरेगा जॉबकार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), सर्विस पहचान-पत्र, केन्द्र/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनी/सांसद/विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, स्मार्टकार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी), स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी) में से किसी एक दस्तावेज का मतदाता अपने मताधिकार के लिये उपयोग कर सकेंगे।

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