नामांकन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात कलेक्टर ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की
उज्जैन | गुरूवार को लोकसभा निर्वाचन के अन्तर्गत उज्जैन-आलोट संसदीय क्षेत्र के लिये निर्धारित नामांकन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक श्री पंकज कुमार, सामान्य प्रेक्षक श्री एम.आई.पटेल, अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी श्री ऋषव गुप्ता, एडीएम श्री आरपी तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शैली कनाश एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उज्जैन-आलोट संसदीय क्षेत्र और यहां के मतदाताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के सम्बन्ध में जो तैयारियां की गई हैं, उनके बारे में भी बताया। श्री गुप्ता ने कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के लिये उज्जैन में एक फेसिलिटेशन सेन्टर बनाया गया है। 5 मई के बाद प्रतिदिन 3 बजे सेन्टर में पोस्टल बैलेट रिसीव किये जायेंगे। पोस्टल बैलेट मतगणना के एक दिन पहले तक स्वीकृत किये जायेंगे।
इसके अलावा आगर-मालवा में भी फेसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना की गई है। उज्जैन के निवासी जो आगर-मालवा में चुनाव ड्यूटी में तैनात हैं, उनके लिये पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की व्यवस्था की गई है। आगर-मालवा के लिये 6 मई से फेसिलिटेशन सेन्टर प्रारम्भ हो जायेगा। इसके अलावा आलोट विधानसभा क्षेत्र के निवासी लोगों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिये भी फेसिलिटेशन सेन्टर बनाया गया है। उज्जैन से उक्त फेसिलिटेशन सेन्टर में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भेजने के लिये वाहन की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा 32वी वाहिनी के लिये भी देवास रोड स्थित मुख्यालय पर फेसिलिटेशन सेन्टर बनाया गया है।
बैठक में जानकारी दी गई कि ईवीएम और वीवीपेट की कमिशनिंग 8 मई के बाद की जायेगी। मतदान सामग्री का वितरण 18 मई को सुबह 5 बजे किया जायेगा। जब भी स्ट्रांगरूम खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी, तब राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया जायेगा।
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 7क के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा राजनैतिक दलों को आवंटित चुनाव चिन्ह के बारे में भी बताया गया।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शैली कनाश ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं, उनके बारे में भी बताया। कलेक्टर श्री मिश्र ने निर्देश दिये कि निर्वाचन के तहत आदर्श आचार संहिता का पूर्णत: पालन विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा किया जाये। प्रतिबंधात्मक आदेशों की एक-एक प्रति सभी दलों के प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाये। रैली और जुलूस के सम्बन्ध में ली जाने वाली अनुमति और चुनाव प्रचार के दौरान पालन किये जाने वाले निर्देशों के बारे में प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई।
किसी एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार और रैली की अनुमति के लिये एआरओ को अधिकृत किया गया है। एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में रैली की अनुमति के लिये एडीएम कार्यालय में सिंगल विंडो बनाई गई है, वहां से अनुमति ली जा सकेगी।
निर्वाचन व्यय लेखा के सम्बन्ध में बैठक आज
बैठक में जानकारी दी गई कि निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन के व्यय लेखा के सम्बन्ध में बैठक शुक्रवार 3 मई को दोपहर 4 बजे बृहस्पति भवन में आयोजित की जायेगी। सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसमें बुलाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्र ने निर्देश दिये कि मतदान अभिकर्ताओं के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सुविधा हैंडबुक को सभी को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही इस बार केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान करने नहीं दिया जायेगा, अत: मतदाताओं में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये कि वे मतदान के दिन वोटर स्लिप के अलावा 12 दस्तावेजों में से एक अवश्य साथ में लायें। कलेक्टर श्री मिश्र ने जानकारी दी कि सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। जितने भी मतदानकर्मी हैं, उन्हें स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं कि वे सभी अपने-अपने मतदान केन्द्रों में मतदान समाप्ति के पश्चात बारी-बारी से ईवीएम के स्वीच ऑफ बटन को दबायें।
बैठक के पश्चात विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आयोग के निर्देश अनुसार निर्वाचक नामावली की नि:शुल्क प्रति वितरित की गई।