आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए
प्रेक्षकगणों ने की निर्वाचन कार्यों की समीक्षा
उज्जैन | निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार लोकसभा निर्वाचन-2019 के अन्तर्गत 22 उज्जैन-आलोट संसदीय क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। निर्वाचन सम्बन्धी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए। अशान्ति फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शान्तिपूर्वक सम्पन्न हों। सभी नोडल अधिकारी उन्हें दिए गए दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ आयोग के निर्देशों के अनुरूप पालन करें। समय पर सभी निर्वाचन कार्य पूर्ण किए जाएं।
22 उज्जैन-आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों सामान्य प्रेक्षक श्री पंकज कुमार, सामान्य प्रेक्षक श्री एम.आई.पटेल एवं पुलिस प्रेक्षक श्री अजय कुमार चौधरी ने आज मंगलवार को अपराह्न में बृहस्पति भवन में बैठक लेकर नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर, निर्वाचन के नोडल अधिकारी श्री ऋषव गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत श्री नीलेश पारिख, समस्त नोडल अधिकारी, समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित उपस्थित थे।
बैठक में नोडल अधिकारीवार निर्वाचन कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने बताया कि निर्वाचन के लिए उज्जैन जिले में 1814 मतदान केन्द्र तथा रतलाम जिले के आलोट में 252 मतदान केन्द्र इस प्रकार संसदीय क्षेत्र के लिए कुल 2066 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए सारी आवश्यक इंतजाम कर लिए गए हैं। मतदान केन्द्रों पर रैम्प, स्वच्छ एवं शीतल पेयजल व्यवस्था, पर्याप्त फर्नीचर, मेडिकल किट, विद्युत व्यवस्था, मतदाता सहायता बूथ, पृथक-पृथक शौचालय, मतदान केन्द्र के बाहर छाया की व्यवस्था, मतदान दलों एवं स्वयंसेवकों के लिए भोजन की व्यवस्था, छोटे बच्चों के लिए झूलाघर, महिला, पुरूष एवं वृद्ध-नि:शक्त के लिए पृथक-पृथक 3 कतारें आदि की व्यवस्था की जा रही है। दिव्यांग एवं नि:शक्त मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र तक जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी की जा रही है।
कलेक्टर ने बताया कि इस बार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक स्वास्थ्य अधिकारी को लगाया गया है तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक दवाएं समस्त मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही वृद्ध एवं नि:शक्त, मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के स्वयंसेवियों का भी चिन्हांकन कर लिया गया है जो स्वेच्छा से मतदान केन्द्रों पर अपनी सेवाएं देंगे। मतदान वाले दिन मतदाताओं को मतदान सम्बन्धी मार्गदर्शन के लिए 4 फ्लेक्स तैयार किए गए हैं, जो प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर लगाए जाएंगे।