GST पोर्टल से ई-चालान निकालना होगा जरूरी
एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी से टैक्स वसूली आसान हो गया है। अब इसे और बेहतर करने के लिए जीएसटी अधिकारी एक और नियम बना रहे हैं। अब जीएसटी पर कारोबारियों को हर बिक्री के लिए ई-चालान निकालना होगा। इससे कर चोरी पर गुंजाइश काफी हद तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
शुरुआती दौर में एक निश्चित सीमा से अधिक कारोबार करने वालों को इलेक्ट्रॉनिक या ई-चालान पर एक विशिष्ट नम्बर मिलेगा। इस नम्बर का मिलान बिक्री रिटर्न और चुकाए कर के इनवॉइस से किया जायेगा। आगे चलकर कंपनियों को पूरे मूल्य पर ई-चालान निकालना होगा।
इस सिस्टम के जरिए कारोबारियों को एक सॉफ्टवेयर मुहैया कराया जायेगा। जो जीएसटी या सरकारी पोर्टल से जुड़ा होगा। इससे ई-चालान निकाला जा सकेगा।
ई- चालान निकालने की अनिवार्यता पंजीकृत व्यक्ति के कारोबार या चालान मूल्य के आधार पर तय होगी। वैसे विचार यह है कि यह कारोबार की सीमा पर आधारित हो, ताकि वह बिक्री बिलों को अलग अलग बांट नहीं सकें।
एक अधिकारी के मुताबिक, नई ई-चालान प्रणाली के लागू होने के बाद माल की आवाजाही के लिए आवश्यक ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी। इसका कारण यह है कि ई-चालान एक सेंट्रलाइज्ड सरकारी पोर्टल के जरिए निकाले जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि नई ई-चालान व्यवस्था शुरू होने के बाद कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न में भी आसानी होगी।
आपको बता दें कि फिलहाल 50,000 रुपए से अधिक के माल को ले जाने के लिए ई-वे बिल की जरूरत होती है। इस समय जीएसटी के तहत 1.21 करोड़ कारोबार रजिस्टर्ड हैं। इसमें से 20 लाख ने कंपोजिशन स्कीम अपना रखी है।