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कलेक्टर ने 2 व्यक्तियों को जिला बदर किया, तथा 17 व्यक्तियों को थाना हाजरी के आदेश दिये



उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के अन्तर्गत पुलिस थाना कायथा क्षेत्र अन्तर्गत छापना नाला ग्राम भड़सिंबा निवासी बद्रीनारायण उर्फ बद्रीलाल पिता अन्तरसिंह तथा बड़नगर पुलिस थाना क्षेत्र निवासी शाहजिलालपुरा निवासी पप्पू उर्फ जहीर उद्दीन पिता सरफुद्दीन को एक-एक वर्ष के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये हैं। कलेक्टर ने उक्त दोनों व्यक्तियों को निर्देश दिये हैं कि वे उज्जैन जिले से चौबीस घंटे के अन्दर बाहर चले जायें तथा बिना अनुमति के उज्जैन जिला या उससे लगे राजस्व जिले की सीमाओं में प्रवेश न करें। यदि उक्त व्यक्तियों का कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो तो वे पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे, लेकिन इसके पूर्व उन्हें सम्बन्धित थाना क्षेत्र को लिखित सूचना देना होगी।
    इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत जनशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से 17 व्यक्तियों को थाना हाजरी के आदेश जारी किये हैं। इनमें पुलिस थाना माधव नगर क्षेत्र के सिद्धार्थ उर्फ सम्मान पिता पप्पू, योगेश उर्फ सोनू पिता अशोक राव, बंशी अकोदिया पिता राजू उर्फ राजकुमार, भूपेन्द्र पिता रामप्रसाद, थाना नागदा क्षेत्र के ग्राम बनबना निवासी खाजू उर्फ इरफान पिता यासीन मंसूरी, पुलिस थाना नागदा क्षेत्र निवासी अली पिता लालू उर्फ असलम आजम, चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के हरीश पिता हीरालाल, सूरज उर्फ काला पिता रामपालसिंह कुशवाह,  नीलगंगा थाना क्षेत्र के अर्जुन पिता इंदर एवं नरेन्द्रसिंह पिता चन्दरसिंह, नागदा थाना क्षेत्र के ग्राम भड़ला निवासी कमल पिता धूलाजी, सलमान पिता सत्तार खान, राघवी थाना क्षेत्र के ग्राम जगोटी निवासी मुकेश पिता बद्रीलाल, थाना घट्टिया क्षेत्र के ग्राम बिछड़ौद खालसा निवासी कमल उर्फ बाटा पिता देवीलाल, कोतवाली थाना क्षेत्र उज्जैन निवासी सोनू उर्फ अजयसिंह पिता राजेन्द्रसिंह ठाकुर, थाना भैरवगढ़ क्षेत्र के मोहम्मद इकबाल पिता मोहम्मद हुसैन, पुलिस थाना भाटपचलाना के ग्राम खरसोदकला निवासी गोपाल पिता बाबूलाल को 50-50 हजार रुपये का बंधपत्र/जमानतनामा प्रस्तुत करें तथा आगामी छह माह तक प्रत्येक महीने के प्रति मंगलवार को थाने में उपस्थित होकर थाना प्रभारी को अपनी हाजरी दर्ज करायेंगे। पुलिस को यह अधिकार होगा कि उक्त व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधि पाई जाने पर पुन: अधिनियम के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
    इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने सम्बन्धित थाना प्रभारियों को आदेश दिये हैं कि वे प्रति तीन माह में उक्त व्यक्तियों की हाजरी का प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अनावेदकों की उपस्थिति को लेकर कोई अन्य प्रत्यारोप या विरोधाभास की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिये थंब इम्प्रेशन मशीन के माध्यम से अनावेदकों की उपस्थिति दर्ज करायें।

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