मतदान हेतु रिश्वत देना या लेना से हो सकता है 1 वर्ष का कारावास
मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में राजनैतिक प्रचार है प्रतिबंधित
अनुपपुर | कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने बताया कि मतदान हेतु रिश्वत देना या लेना दोनो तथा निर्वाचको पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव डालना कानूनन अपराध हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी, सी एवं ई के तहत सम्बंधित को 1 साल का कारावास या अर्थदंड अथवा दोनो से दंडित करने का प्रावधान है। आपने यह भी बताया कि मतदाताओं को डराना धमकाना, फर्जी वोट डालना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा लाना ले जाना आदि पूर्णतया वर्जित है एवं निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्र की 100 की परिधि में राजनैतिक प्रचार अथवा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रकार की राजनैतिक सभा पूर्णतया वर्जित है।