मतदान अभिकर्ताओं के लिये आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी
उज्जैन | लोकसभा निर्वाचन के अन्तर्गत मतदान दिवस पर अभिकर्ताओं के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अन्तर्गत अभिकर्ताओं से मतदान प्रारम्भ के एक घंटा पहले मतदान केन्द्र पर पहुंचने की अपेक्षा की गई है। यदि मतदान अभिकर्ता विलम्ब से आता है तो वह मतदान केन्द्र पर आगे की कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा।
मतदान अभिकर्ता उसी मतदान केन्द्र का निर्वाचक होना चाहिये। एक अभ्यर्थी के तीन तक अभिकर्ता हो सकते हैं। अभिकर्ता द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित रहेगा तथा मतदान केन्द्र पर धुम्रपान पूर्णत: निषेध रहेगा। धारा-134क के अनुसार सरकारी सेवारत व्यक्ति मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। मंत्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसे राज्य के खर्चे पर सुरक्षा प्रदान की गई है, उसे मतदान अभिकर्ता के रूप में अनुमति नहीं होगी।
पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से एक घंटा पूर्व दिखावटी मतदान किया जायेगा। यदि उस समय कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है या केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी 15 मिनिट तक अन्य मतदान अभिकर्ता का इंतजार करेगा और इसके बाद दिखावटी मतदान की कार्यवाही करेगा। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के दौरान निर्वाचन नामावली की प्रति मतदान केन्द्र के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी कारणवश मतदान केन्द्र के बाहर जाने के पूर्व मतदान अभिकर्ता द्वारा निर्वाचक नामावली की अपनी प्रति पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द की जायेगी।
मतदान के दौरान कोई मतदान अभिकर्ता किसी पर्ची के माध्यम से क्रमांक इत्यादि अंकित कर कोई सूचना मतदान केन्द्र से बाहर नहीं भेज सकेगा। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के दिन अपना नियुक्ति-पत्र तथा ईपिक मतदान केन्द्र के लिये निर्वाचक नामावली की एक प्रति, मृत, क्षेत्र में अनुपस्थित या डुप्लीकेट मतदाताओं (यदि हों) के नामों की सूची, पीतल की एक छोटी मुहर और कागज और पेंसिल या पेन लाना होगी।
मतदान अभिकर्ता ऐसे स्थान पर बैठाये जायेंगे, जहां से वे मतदाता की पहचान करने के साथ-साथ पूरे मतदान केन्द्र की गतिविधियों को देख सके, परन्तु वे मतांकन प्रक्रिया को नहीं देख सकेंगे। मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अन्दर किसी भी व्यक्ति को राजनैतिक नेताओं के नाम या प्रतीक का बैच लगाना वर्जित होगा। केन्द्र के अन्दर अभिकर्ता अपने उम्मीदवार के नाम का बैच लगाकर बैठ सकेंगे।