‘मत प्रतिशत एप’ में प्रविष्टि अब केवल सैक्टर ऑफिसर द्वारा की जायेगी
मत प्रतिशत की इंट्री अब प्रत्येक 2 घंटे में की जायेगी
उज्जैन | आगामी लोकसभा निर्वाचन में मतदान के प्रतिशत की गणना की प्रविष्टि के लिये ‘मत प्रतिशत मोबाइल एप’ के उपयोग के सम्बन्ध में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र श्री अभिजीत अग्रवाल द्वारा समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि मतदान दिवस पर मतदान के प्रतिशत की गणना की प्रविष्टि मत प्रतिशत एप पर केवल सेक्टर आफिसर या एआरओ या डीईओ द्वारा ही की जायेगी। अब पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी द्वारा इस एप पर मतदान प्रतिशत की इंट्री नहीं की जायेगी।
इसके अलावा मतदान की जानकारी की इंट्री अब एक घंटे के स्थान पर प्रत्येक दो घंटे में की जायेगी अर्थात प्रथम इंट्री प्रात: 9 बजे, तत्पश्चात 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे और 6 बजे एवं मतदान समाप्ति पर अन्तिम इंट्री की जायेगी। इंट्री मतदान केन्द्रवार की जायेगी। सेक्टर अधिकारी जो जानकारी मत प्रतिशत एप पर इंट्री करेंगे, वही जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित न्यू सुविधा पोर्टल अथवा सुविधा एडमिन मोबाइल एप के माध्यम से एआरओ (पीसी) के द्वारा इंट्री की जायेगी, अत: जो भी इंट्री की जाये, उसमें सावधानीपूर्वक सही आंकड़े भरे जायें।
मतदान समाप्ति पर मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग मतदाताओं में से कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, यह जानकारी भी मत प्रतिशत एप के माध्यम से भेजी जायेगी। इस जानकारी को संकलित करने के लिये सेक्टर आफिसर द्वारा पीठासीन अधिकारी को पहले से ही अवगत करा दिया जाये।
मतदान की जानकारी प्रत्येक दो घंटे में बढ़ते क्रम में दर्ज की जायेगी अर्थात यदि 9 बजे तक 100 मतदाताओं ने मतदान किया तो संख्या 100 दर्ज की जायेगी। यदि 9 बजे से 11 बजे तक कुल 110 मतदाताओं ने मतदान किया तो 11 बजे तक की कुल संख्या 210 दर्ज की जायेगी। यह संख्या पुरूष एवं महिला मतदाताओं की अलग-अलग दर्ज की जायेगी।
मतदान समाप्ति पर होने वाली अन्तिम इंट्री में पुरूष एवं महिला मतदाता के साथ थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या की इंट्री भी की जायेगी। प्रत्येक दो घंटे पर होने वाली इंट्री पूर्ण करने के लिये 20 मिनिट का समय दिया जायेगा। नियत समय के 20 मिनिट पश्चात सेक्टर की मिसिंग इंट्री यदि कोई हो तो एआरओ/डीईओ स्तर से की जायेगी अर्थात 9 बजे तक की इंट्री 9.20 तक ही की जा सकेगी। इसीलिये सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त समय-सीमा के पूर्व ही जानकारी संकलित कर एप पर फीड कर दी जाये।
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि सैक्टर अधिकारी द्वारा चैकलिस्ट के अनुसार जानकारी भी मत प्रतिशत मोबाइल एप के माध्यम से भेजी जाये। इसमें मतदान के एक दिवस पूर्व- सभी मतदान दलों की रवानगी हां/नहीं, सभी मतदान दलों का मतदान केन्द्रों पर पहुंचना हां/नहीं और मतदान दिवस पर- मॉकपोल सम्पन्न हुआ हां/नहीं, सीआरसी सम्पन्न हुआ हां/नहीं तथा मतदान समाप्ति के उपरान्त मतदान दल रवाना हुए हां/नहीं की जानकारी भेजी जायेगी।
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि मत प्रतिशत का टैस्ट वर्जन भी शीघ्र ही उपलब्ध कराया जायेगा। समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी सैक्टर मजिस्ट्रेट को मत प्रतिशत एप का प्रशिक्षण दिया जाये और उनके मोबाइल पर एप डाउनलोड कराकर हैंडऑन कराया जाये। उक्त कार्यवाही का प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में भेजा जाये।