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मतदाताओं को मतदान हेतु सुविधा प्रदाय करने के लिये आयोग द्वारा सुगम्य पोर्टल का निर्माण


 (लोकसभा निर्वाचन-2019) 

उज्जैन | लोकसभा निर्वाचन-2019 के अन्तर्गत दिव्यांग/नि:शक्त, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मतदान हेतु सुविधा प्रदान करने के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा सुगम्य पोर्टल का निर्माण किया गया है। इस पोर्टल में 17 अप्रैल से प्रविष्टि प्रारम्भ हो चुकी हैं। सुगम्य पोर्टल का यूआरएल http://sugamya.mp.gov.in है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
   निर्देशों में कहा गया है कि विधानसभा निर्वाचन-2019 में सुगम्य पोर्टल पर दिव्यांग मतदाताओं का पंजीयन की जो इंट्री हो चुकी है, उनमें यदि कोई जानकारी अपडेशन करना है तो अपडेट कर सकते हैं। लोकसभा आम चुनाव के लिये नये मतदाताओं का पंजीयन कराना है।
गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों का पंजीयन
   गर्भवती/धात्री महिलाओं का नया पंजीयन लोकसभा निर्वाचन के लिये करना है। इसी तरह 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के मतदाताओं का नया पंजीयन करना है। एकीकृत पंजीयन में दिव्यांग मतदाता के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों में से कोई एक सदस्य स्वयंसेवी के रूप में एवं उनके पहचान वाला कोई मतदाता वाहन का पंजीयन करा सकता है।
एनजीओ मतदान में सेवा देना चाहते हैं तो वह अपना पंजीयन करा सकती है
   यदि कोई गैर-सरकारी संस्था जो अपनी सहायता मतदान के लिये देना चाहती है तो वह भी अपना पंजीयन सुगम्य पोर्टल पर कर सकती है। एनजीओ अपना पंजीयन किसी भी जिले के विधानसभा क्षेत्र में कराकर सहायता प्रदान कर सकती है।
वाहन का पंजीयन
   यदि कोई मतदाता या अन्य जिसके पास मध्य प्रदेश वोटर कार्ड नहीं है वह भी अपने वाहन को मतदान के कार्य में दे सकता है। साथ-साथ वह भी अपना पंजीयन वाहन चालक के रूप में कर सकता है।
सामग्री का पंजीयन
   यदि कोई मतदाता या कोई संस्था किसी प्रकार की सामग्री जैसे- व्हील चेयर, ट्रायसिकल, वाहन आदि देना चाहती है तो वह भी अपना पंजीयन सुगम्य पोर्टल पर कर सकते हैं। 
स्वयंसेवक का पंजीयन
   मतदाता या अन्य जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है, वह भी अपने आप को स्वयंसेवक के रूप में पंजीकृत करवा सकता है। साथ ही साथ वह अपने मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में से दिव्यांगजन को भी चुन सकता है कि उसे किस मतदाता को ले जाना है मतदान केन्द्र तक।
   निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपने-अपने जिले में समय-सीमा में दिव्यांगजनों, गर्भवती, धात्री महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, गैर-सरकारी संस्थाओं, वाहन, सामग्री एवं स्वयंसेवकों का पंजीयन सुगम्य पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें।

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