मतदान केन्द्रों पर रहेंगी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कान्ता राव ने राजनैतिक दलों की बैठक में कहा
उज्जैन | लोकसभा निर्वाचन-2019 के अन्तर्गत मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों में मतदाताओं को सुगम मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मतदान केन्द्रों पर स्वच्छ पेयजल, छाया, रैम्प, शौचालय, मतदान सम्बन्धी जानकारी देने वाले फ्लेक्स, बीएलओ की हैल्पडेस्क, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मतदान केन्द्रों पर 3 कतारें लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। दिव्यांगों, वृद्धजनों, गर्भवती-धात्री महिलाओं, महिलाओं को मतदान में प्राथमिकता दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी वोटर मतदान करने के लिए लाइन में धूप में खड़ा न रहे।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने आज बुधवार को बृहस्पति भवन में लोकसभा निर्वाचन-2019 के सम्बन्ध में आयोजित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक में यह जानकारी दी। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के सचिव श्री एसबी जोशी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संदीप यादव, कलेक्टर श्री शशांक मिश्र तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से एक-एक कर चर्चा की तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया। निजी सम्पत्ति पर राजनैतिक दल/प्रत्याशी के झंडे लगाए जाने के विषय में उन्होंने बताया कि भवन स्वामी की आज्ञा से ही झंडा लगाया जा सकता है, उसके सहमति-पत्र के बिना नहीं लगाया जा सकता।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आचार संहिता के दौरान जनता की मूलभूत सुविधाएं पानी, बिजली आदि से सम्बन्धित कार्य कराए जाने पर कोई रोक नहीं है। यह कार्य जिला प्रशासन करा रहा है। पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कहीं बोर अथवा नल जल योजना का कार्य कराया जाना हो तो उसमें कोई रोक नहीं है। किसानों की कर्ज माफी के विषय में उन्होंने बताया कि आचार संहिता लगने के पहले जिन किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, उन्हें ही कर्ज माफी प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है, अन्य को नहीं।
महावीर जयन्ती के जुलूस में प्रचार की शिकायत के सम्बन्ध में कलेक्टर ने बताया कि सम्बन्धित पर प्रकरण दर्ज किया गया है। एक बीएलओ की 15 वर्ष से जिले में पदस्थापना होने की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 3 वर्ष में स्थानान्तरण का नियम बीएलओ पर लागू नहीं होता है। एक प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि नामांकन के समय कई प्रत्याशी जुलूस के रूप में नामांकन भरने जाते हैं, जिससे असुविधा उत्पन्न होती है। इस पर श्री कान्ता राव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियम अनुसार उन्हें 100 मीटर दूर रोक दिया जाता है तथा उसके पश्चात केवल 5 व्यक्तियों को नामांकन स्थल तक जाने की अनुमति होती है। इस प्रावधान का कड़ाई से पालन कराया जायेगा।